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बिशप मंडल कॉलेज ग्राउंड से लाखों की आय का दुरुपयोग, अन्य मामले में सुनील और आनंद सैमसन को मिली कोर्ट से जमानत

साल 2012 में मेथोडिस्ट चर्च की जमीन धोखाधड़ी से बेचने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी सुनील मसीह और आनंद सैमसन ने गुरुवार को कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया।

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बरेली। साल 2012 में मेथोडिस्ट चर्च की जमीन धोखाधड़ी से बेचने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी सुनील मसीह और आनंद सैमसन ने गुरुवार को कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने उन्हें 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अंतरिम जमानत दी। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।

बिशप मंडल इंटर कॉलेज ग्राउंड की आमदनी हड़पी

बिशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान से दो वर्षों में हुई लाखों की आय को निजी हितों में उपयोग करने के आरोपों पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका पांडेय ने कोतवाली पुलिस को प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। शिकायत के अनुसार, कॉलेज के प्रबंधक और अध्यक्ष समेत कुछ अन्य लोगों ने 2022 से इस ग्राउंड से प्राप्त आय को कॉलेज के खाते में जमा नहीं किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

सीजेएम कोर्ट ने पुलिस को दिया जांच का आदेश

इस मामले में पादरी अल्बर्ट बेंजामिन की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराने का अनुरोध किया गया था। उनके वकील अमित बिसारिया ने कोर्ट को बताया कि बिशप मंडल इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर अल्बर्ट बेंजामिन का अधिकार है, जहां हर साल नुमाइश, तिब्बती बाजार और विवाह समारोह आयोजित होते रहते हैं। इससे होने वाली आय का उपयोग कॉलेज के विकास के लिए होना चाहिए, लेकिन 2022 से इस धन का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है और कॉलेज के खाते में जमा नहीं किया जा रहा।

कॉलेज प्रबंधन, प्रिंसिपल समेत कई पर धोखाधड़ी का आरोप

अल्बर्ट बेंजामिन ने अपनी याचिका में कॉलेज के प्रबंधक सुनील कुमार, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जगमोहन सिंह, पादरी विजय कुमार हैरिसन, पादरी परमिंदर मैसी, और कॉलेज के अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार सरवन समेत अन्य पर धोखाधड़ी और आर्थिक नुकसान का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।


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