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नगर निगम रिवाइज करेगा 1.45 लाख लोगों के टैक्स बिल, नहीं देना होगा ब्याज, यह भी पढ़ें

नगर निगम लोगों के टैक्स बिलों को रिवाइज करने की तैयारी कर रहा है। एक जून से लोगों के पास नये रिवाइज हाउस टैक्स के बिल पहुंचने शुरू हो जाएंगे।

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बरेली। नगर निगम लोगों के टैक्स बिलों को रिवाइज करने की तैयारी कर रहा है। एक जून से लोगों के पास नये रिवाइज हाउस टैक्स के बिल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। आपका मकान जितने मंजिल होगा। उसके हिसाब से ही टैक्स का आकलन किया गया है। इससे लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा, लेकिन उन्हें ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही टैक्स बिल कम करने का खेल भी बंद हो जाएगा।

बिल आते ही पता लगेगा कि कितना टैक्स बढ़ा
नगर निगम सीमा के कितने भवन आवासीय, व्यावसायिक हैं। उनका क्षेत्रफल कितना है। जीआईएस सर्वे और नगर निगम के आंकड़ों के मिलान के बाद नये बिल तैयार किए जा रहे हैं। एक जून से इन बिलों को बांट जाएगा। जीआईएस द्वारा जारी बिलों में 2023-24 यानी बीते वित्तीय वर्ष से टैक्स रिवाइस होगा। इस व्यवस्था में करदाताओं के टैक्स में इजाफा होना तय माना जा रहा है। भवन स्वामी का मकान जिस आकार का होगा उतना ही टैक्स लगेगा। आवासीय या व्यावसायिक इसको भी बिल में शामिल किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत करदाताओं को संशोधित बिल जारी किए जाएंगे। इन बिलों में दो कॉलम रखे गए हैं। पहले कॉलम में 2023-24 तक का पूर्ण विवरण मसलन ग्रहकर, जलकर, सीवर टैक्स आदि का जमा हुआ या बकाया दर्शाया जाएगा जबकि दूसरे कॉलम में जिस सर्वे के उपरांत आए बकाए का विवरण होगा।

आगरा की एजेंसी से करार खत्म, नये सॉफ्टवेयर से मदद
नगर निगम के टैक्स बिलों को आगरा की एजेंसी से करार चल रहा था जो अब खत्म कर दिया गया है। अब नये प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से बिल तैयार किए जा रहे हैं। व्यवस्था 2028 तक रहेगी। अगर इसके बाद भी इसको आगे बढ़ाना होगा तो उस समय तय किया जाएगा। नगर निगम में अभी तक 1.45 लाख करदाता हैं। हर साल इन करदाताओं से नगर निगम हाउस, वाटर और सीवर टैक्स लेता है। जीआईएस सर्वे के बाद करदाताओं की संख्या सवा दो लाख के ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। लिस्ट तैयार कर ली गई हैं। नये करदाताओं से जुड़ने पर नगर निगम की आय बढ़ेगी।

जून से शहर के लोगों को मिलेंगे नये बिल
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्र ने बताया कि जून के पहले सप्ताह से टैक्स रिवाइज हो जाएगा। पुराने और नये करदाताओं को बिल पहुंच जाएंगे। जितना भवन का आकार होगा उतना ही टैक्स लगेगा। किसी भवन स्वामी को कोई आपत्ति करनी है तो नगर निगम में आकर करें। ऑनलाइन बिल जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।


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