
बरेली। डीडीपुरम क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने के दौरान पेयजल पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने पर नगर निगम ने ठेकेदार कंपनी अनमोल एसोसिएट्स पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। यह कार्रवाई नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य के निर्देश पर की गई। निर्माण विभाग ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए चेताया है कि अगली बार ऐसी लापरवाही पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
सोमवार को सीएम ग्रिड योजना के तहत चल रहे खुदाई कार्य में अनमोल एसोसिएट्स की टीम ने बिना आवश्यक सतर्कता के सड़क की खुदाई की, जिससे भूमिगत पेयजल पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण इलाके में जल आपूर्ति बाधित हो गई और सड़क पर पानी भर गया। इससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
नगर आयुक्त संजीव मौर्य के आदेश पर मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थलीय निरीक्षण के बाद अभियंता ने पाइपलाइन की मरम्मत, जल निकासी (डीवाटरिंग), मजदूरी, सामग्री लागत और बर्बाद हुए जल की भरपाई को शामिल करते हुए कुल एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में योजना के तहत किसी भी स्थान पर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया गया, तो जुर्माने के साथ-साथ संबंधित कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
उन्होंने कहा कि नगर निगम अब पाइपलाइन जैसी बुनियादी संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने कहा पाइपलाइन टूटने की सूचना मिलते ही टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया। मरम्मत के बाद जल आपूर्ति बहाल कर दी गई है। ठेकेदार कंपनी पर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया है और भविष्य के लिए चेतावनी भी दी गई है।
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Published on:
15 Jul 2025 07:29 pm
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