
बरेली। अंडा कारोबार करने वालों के लिए अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने साफ कर दिया है कि अब अंडों की बिक्री भी पैक्ड फूड आइटम की तरह होगी। बिना तय मानकों के पैकिंग और लेबलिंग के अंडे बाजार में उतारे गए तो सीधे एफएसएसएआइ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सिटी प्वाइंट कांफ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यशाला में अंडा उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और वितरकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 और पैकेजिंग विनियम-2011 के नए और सख्त नियमों से रूबरू कराया गया। अधिकारियों ने दो टूक कहा—अब खुले, बिना जानकारी वाले अंडों का दौर खत्म होने जा रहा है।
सहायक आयुक्त खाद्य अपूर्व श्रीवास्तव ने बताया कि अब बाजार में बिक्री के लिए भेजे जाने वाले अंडों को अनिवार्य रूप से निर्धारित नियमों के तहत पैक करना होगा। पैक पर उत्पादक या विक्रेता का पूरा पता, एफएसएसएआइ लाइसेंस नंबर, कुल अंडों की संख्या, खुदरा बिक्री मूल्य, कोड या लॉट नंबर, उत्पादन या पैकिंग की तिथि और उपयोग/अवसान तिथि (यूज बाय/एक्सपायरी डेट) स्पष्ट रूप से अंकित करना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, पैकिंग पर खाद्य एलर्जन से जुड़ी जानकारी, पैक खोलने के बाद भंडारण की शर्तें और उपभोक्ताओं के लिए कस्टमर केयर नंबर भी अनिवार्य कर दिया गया है।
एफएसएसएआइ की ओर से इन नियमों को लागू करने के लिए छह महीने की समय-सीमा दी गई है। इसके बाद नियमों की अनदेखी करने वाले कारोबारियों पर एफएसएस एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि आगे किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने अंडों की आधुनिक पैकिंग प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध पैकिंग सामग्री और प्रदर्श पैनल पर अंकित की जाने वाली सूचनाओं के बारे में कारोबारियों को अवगत कराया।कार्यशाला में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीके राय, सुशील सचान, अनिल प्रताप सिंह, तेज बहादुर सिंह, कमलेश कुमार शुक्ला, आरपी वर्मा और हिमांशु सिंह ने कारोबारियों की शंकाओं का समाधान किया।
शहरी और ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में अंडा कारोबारी कार्यशाला में शामिल हुए। उनकी सुविधा के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, जिसके जरिए कारोबारियों को समय-समय पर नए नियमों और जरूरी जानकारियों से अपडेट किया जाएगा।
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Published on:
19 Dec 2025 07:30 am
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