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फाइक एंक्लेव कॉलोनाइजर के बेटे को पुलिस ने दे दी क्लीनचिट, रंगदारी की धारा हटी, चार्जशीट तलब

माफिया अतीक अहमद और अशरफ के नाम पर धमकी देकर रंगदारी मांगने और एससी-एसटी एक्ट के मामले में फाइक एंक्लेव कॉलोनाइजर के बेटे को पुलिस ने क्लीनचिट दे दी है।

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बरेली। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के नाम पर धमकी देकर रंगदारी मांगने और एससी-एसटी एक्ट के मामले में फाइक एंक्लेव कॉलोनाइजर के बेटे को पुलिस ने क्लीनचिट दे दी है। पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज रंगदारी की धारा भी हटा दी है। बारादरी पुलिस की इस मामले में भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। एसपी सिटी मानुष पारीक ने इस प्रकरण की चार्जशीट तलब कर ली है और मामले की समीक्षा की जाएगी।

एक साल पहले दर्ज कराया गया था मुकदमा

सुभाषनगर निवासी काशीनाथ ने 8 नवंबर 2023 को बारादरी थाने में फहम लॉन के मालिक मोहम्मद आरिफ, उनके बेटे फाइक, फहम, फारिख, एहतेशाम अली और मैनेजर धर्मेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। काशीनाथ ने आरोप लगाया था कि उन्होंने नवादा शेखान में श्यामलाल से एक प्लॉट का सौदा किया था और 1 अक्टूबर को प्लॉट की सफाई कराकर ताला लगा दिया। जब वह निर्माण कार्य करवा रहे थे, तब आरोपियों ने आकर माफिया अतीक अहमद, अशरफ और उनके साले सद्दाम से संबंध होने की धमकी देकर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी।

जांच में माफिया से संबंध की बात को नकारा

पहले इस मामले की जांच एसआई रामकिशुन ने की, जिन्होंने आरोपियों के माफिया से किसी प्रकार के संबंध नहीं होने की पुष्टि की। इसके बाद इंस्पेक्टर क्राइम शैलेंद्र कुमार ने जांच की और एससी-एसटी एक्ट की धारा को जोड़ा। फिर सीओ तृतीय ने मामले की पुनः जांच की और रंगदारी का कोई साक्ष्य न मिलने पर यह धारा हटा दी। इसके साथ ही, मोहम्मद आरिफ के बेटे फारिख की घटनास्थल पर मौजूदगी न होने के कारण उसका नाम चार्जशीट से हटा दिया गया।

सीलिंग के मामले के साथ होगी जांच

एसपी सिटी मानुष पारीक फिलहाल सीलिंग की जमीन से जुड़े फहम लॉन के मालिक मोहम्मद आरिफ के भाई मोहम्मद शरीफ और वुडरो स्कूल के खिलाफ जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि काशीनाथ के मामले की चार्जशीट भी तलब की गई है और दोनों मामलों की एक साथ समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।


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