
8 साल से कम उम्र के बंदियों की जमानत को लेकर तेज हुई पैरवी
उत्तर प्रदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पैरा लीगल वालंटियर की नियुक्ति की गई है। वालंटियर बंदियों और उनके परिवारों से संपर्क कर रहे हैं। 18 साल से कम उम्र के बंदियों की जमानत को लेकर लगातार प्रयास तेज हो गए हैं। बरेली में जिला जज विनोद कुमार के निर्देश पर अपर जिला जज ने पैरा लीगल वालंटियर की नियुक्ति कर न्याय आपके द्वार के लिए प्रयास तेज किए हैं।
परिवारों को निशुल्क विधिक अधिवक्ता योजना की दे रहे जानकारी
अपर जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निर्दोष कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने निशुल्क अधिवक्ता योजना शुरू की है। इस योजना में अधिवक्ता निशुल्क अधिवक्ता और उनको कानूनी राय उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जा रही है। साथ ही जिन बंदियों की जमानत हो चुकी है। उनके जमानती दाखिल नहीं हुए हैं। उनके परिवार से पैरा लीगल वालंटियर के द्वारा संपर्क किया जा रहा है। उनसे जमानती दाखिल करने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहयोग कर रहा है।
घर पर दस्तक देकर, मुफ्त दे रहे कानूनी राय
पैरा लीगल वॉलिंटियर बंदियों से मिलने के बाद उनके घर और परिवार वालों से मिल रहे हैं। हाल ही में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालंटियर सत्यपाल सिंह, ज्वाला देव अग्रवाल, रजत कुमार, अमित, सुशील कुमार और शुभम राय लगातार बंदियों के परिवार वालों से मिलकर उनके जमानत की जानकारी जुटा रहे हैं। इसके अलावा जिन बंदियों के परिवारों के पास अधिवक्ता नहीं है। उनके पास अधिवक्ताओं को केस की पैरवी कराने की फीस नहीं है। ऐसे अधिवक्ताओं और परिवारों को निशुल्क अधिवक्ता मुहैया करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा बंदियों की जमानत के लिए हर संभव सहयोग कराया जा रहा है। इससे परिवारों को न्याय मिल सके।
Published on:
09 Jul 2023 08:44 pm
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