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परिवहन विभाग चलाएगा स्पेशल ड्राइव, रात भर होगी चेकिंग, बगैर रिफ्लेक्टिव टेप गाड़ियों पर पड़ेगा 10 हजार जुर्माना

सड़क सुरक्षा को लेकर ढिलाई बरतने वाले व्यावसायिक वाहन चालकों पर अब शिकंजा कस गया है। परिवहन विभाग ने कोहरे के मौसम से पहले बिना रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप वाले वाहनों के खिलाफ कड़ा अभियान शुरू कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे 10 हजार तक का जुर्माना, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन और जेल तक की कार्रवाई होगी।

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बरेली आरटीओ पंकज सिंह

बरेली। सड़क सुरक्षा को लेकर ढिलाई बरतने वाले व्यावसायिक वाहन चालकों पर अब शिकंजा कस गया है। परिवहन विभाग ने कोहरे के मौसम से पहले बिना रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप वाले वाहनों के खिलाफ कड़ा अभियान शुरू कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे 10 हजार तक का जुर्माना, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन और जेल तक की कार्रवाई होगी।

हाईवे पर रखी जाएगी विशेष चौकशी

आरटीओ पंकज सिंह ने बताया कि 5 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक चलने वाले इस स्पेशल ड्राइव में बरेली, बदायूँ, पीलीभीत और शाहजहाँपुर जिलों में दिन-रात चेकिंग तेज कर दी गई है। हाईवे पर रात में विशेष चौकसी रखी जा रही है, जबकि बस स्टैंडों और ट्रांसपोर्ट नगरों में टीमों की तैनाती बढ़ा दी गई है। रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप न होने से कोहरे में वाहन दिखाई नहीं देते हैं और हादसों की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में ट्रक, बसें, ई-रिक्शा और कृषि वाहन नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं।

बिना टेप वाहनों का जारी नहीं होगा फिटनेस सर्टिफिकेट

नियमों के मुताबिक मालवाहक वाहनों पर आगे सफेद और पीछे लाल टेप, भारी वाहनों (एन-3) पर साइड कॉन्ट्रर मार्किंग सहित 50 मिमी टेप, बसों पर आगे-पीछे और साइड में 50 मिमी टेप, ई-रिक्शा/ई-कार्ट पर 20 मिमी सफेद व लाल टेप और ट्रैक्टर पर दो लाल रिफ्लेक्टर अनिवार्य हैं। बिना मानक टेप लगे वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी नहीं होगा, यानी वाहन सड़क पर उतर ही नहीं सकेगा।

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

आरटीओ का साफ संदेश है, नियम तोड़ने वालों को अब किसी भी तरह की ढील नहीं मिलेगी। विभाग ने वाहन स्वामियों को चेतावनी दी है कि कोहरा आने से पहले टेप लगवा लें, वरना भारी चालान और कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

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