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दो लाख लिये, पांच लाख न देने पर तहसीलदार ने दिखाई पावर, आईजी, डीएम तक पहुंचा मामला

तहसीलदार ने दाखिल खारिज कराने के नाम पर दो लाख रुपये ले लिये। पांच लाख रुपये की रिश्वत और मांगी। पांच लाख न मिलने पर दाखिल खारिज नहीं कराया। इसकी शिकायत आईजी और डीएम से की गई है।

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तहसीदार दुष्यंत प्रताप सिंह

बरेली। तहसीलदार ने दाखिल खारिज कराने के नाम पर दो लाख रुपये ले लिये। पांच लाख रुपये की रिश्वत और मांगी। पांच लाख न मिलने पर दाखिल खारिज नहीं कराया। इसकी शिकायत आईजी और डीएम से की गई है। एसडीएम और सीओ को मामले में जांच का आदेश दिया गया है।

ग्रीनपार्क में जाकर दी रिश्वत, धमकी देने का भी आरोप
फरीदपुर के ग्राम रिछा के रहने वाले राज प्रताप सिंह ने बताया कि ग्राम नवादा की रहने वाली गुड्डी देवी, उनके बेटे विमल यादव, प्रियांशु यादव से 15 मई 24 को जमीन खरीदी थी। गुडडी देवी और उनके बेटों ने 16 मार्च 22 को बब्लू देवी, रानी देवी और अजय पाल सिंह से खरीदी थी। उसका दाखिल खारिज गुड्डी देवी के नाम पर है। आरोप है कि तहसीलदार बहेड़ी दुष्यंत प्रताप सिंह पहले फरीदपुर में तैनात थे। उन्होंने दाखिल खारिज कराने के लिये दो लाख रुपये लिये। पांच लाख रुपये और लाने को कहा। रुपये देने से मना करने पर धमकाया। कहा कि तुम्हें तहसीलदार की पावर दिखाते हैं। इसके बाद उन्होंने एक आदेश कर जमीन पर स्टे लगा दिया। इसकी शिकायत आईजी डा. राकेश सिंह और डीएम रविंद्र कुमार से की गई है। आईजी ने सीओ और डीएम ने एसडीएम फरीदपुर को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है।

तहसीलदार बोले ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रहे भू माफिया
तहसीदार दुष्यंत प्रताप सिंह ने बताया कि भू माफिया जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जमीन ग्राम समाज के नाम पर दर्ज है। ग्राम प्रधान अमित कुमार सिंह ने आपत्ति दाखिल की। गांव के रकबे की 29 बीघा जमीन को दबाव बनाकर अपने नाम करवाना चाह रहे हैं। इसको लेकर कई नेताओं से फोन कर दबाव भी बनवाया। रिश्वत लेने के आरोप गलत हैं। मैंने कोई धमकी नहीं दी। नियमानुसार कार्य किया जा रहा था। राज सिंह और बिथरी का एक अन्य भू माफिया जमीनों पर कब्जा करने का धंधा कर रहे हैं। दबाव बनाकर गलत काम करवाना चाहते थे। मैंने मना कर दिया। इस वजह से आरोप लगा रहे है। इस मामले में राज प्रताप सिंह का कहना है कि जमीन ग्राम समाज की है तो तहसीलदार दुष्यंत सिंह ने गुड्डी देवी का दाखिल खारिज कैसे कर दिया। हमारे दाखिल खारिज में जमीन ग्राम समाज की बता रहे हैं। पहले ग्राम समाज नहीं थी।


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