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सामूहिक विवाह योजना: तारीखें घोषित, जरूरतमंद जल्द कराएं आवेदन

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तारीखें घोषित की जा चुकी हैं। विवाह तिथि व आवेदन की प्रक्रिया जानने के लिए पढ़ें खबर।

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Group marriage scheme

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बरेली। गरीब लड़कियों की शादी के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तारीख तय कर दी गई है। मई, जून, जुलाई और दिसंबर में इस योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पिछली बार योजना के लिए वर वधू को प्रशासन नहीं खोज पाया था, जिसके चलते लक्ष्य से काफी कम जोड़ों का ही विवाह इस योजना के तहत हो पाया था। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशासन ने तमाम शादीशुदा जोड़ों को भी इस योजना का लाभ दे दिया या फिर अन्य संस्थाओं द्वारा कराए जाने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अनुदान दे दिया, जिससे अफसरों की काफी फजीहत हुई थी। अब जबकि एक बार फिर शादी की तारीख तय हो गई है तो अफसरों की चिंता बढ़ गई है।

इन तारीखों पर होंगे विवाह
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत विवाह कार्यक्रम आयोजन हेतु ये तिथियां निर्धारित की गई है।

मई - 11 व 12

जून- 18, 21, 23 , 25, 27 , एवं 28

जुलाई - 5 , 10 एवं 11

दिसम्बर - 15 व 16

यहां करें आवेदन
जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक दीक्षित ने बताया कि विवाह हेतु नगरीय सीमा में रहने वाले आवेदक अपना आवेदन नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले आवेदक अपना आवेदन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी और जिला पंचायत कार्यालय में जमा करें। योजना का अनुदान स्वीकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपर मुख्य अधिकारी (जिला पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर आयुक्त (नगर निगम) तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत अधिकृत है।

क्या है योजना
योगी सरकार द्वारा समाज के समस्त वर्गो के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों, विधवा परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना की पात्रता में आवेदक का प्रदेश का मूल निवासी, गरीबी की रेखा की सीमा के अन्तर्गत वार्षिक आय का होना, पुत्री की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्गाे के लिए जाति प्रमाण पत्र तथा आयु की पुष्टि के लिए निर्दिष्ट अभिलेख प्रस्तुत किये जायेंगे। एक विवाह पर कुल रूपये 35000 की धनराशि व्यय की जायेगी, जिसमें 20 हजार रूपये कन्या के बैंक खाते में तथा 25 हजार रूपये विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा के बैंक खाते में हस्तांतरित किये जायेंगे। 10 हजार एवं पांच हजार की विवाह सामग्री प्रदान की जाएगी।

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