
ऋषभ अनेजा
बरेली। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग प्रथम ने 29.83 लाख रुपये की अदायगी न करने पर अनेजा ग्रुप के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया है। आयोग ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि यह धनराशि अनेजा ग्रुप की चल-अचल संपत्ति से राजस्व की तरह वसूली जाए।
आयोग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, सिविल लाइंस निवासी किरन शर्मा और सूर्य प्रकाश शर्मा ने एलए इन्फ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के हरीश अनेजा ग्रुप के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 2019 के तहत मामला दर्ज कराया था। इस पर 22 दिसंबर 2022 को आयोग ने अनेजा ग्रुप के निदेशक सुनील कुमार तिवारी और ऋषभ अनेजा पर 29,83,179 रुपये का जुर्माना लगाया था। लेकिन दो साल से अधिक समय बीतने के बावजूद अनेजा ग्रुप ने अब तक यह धनराशि अदा नहीं की।
अब जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष ने इस बकाया राशि की वसूली के लिए आरसी जारी की है। डीएम के निर्देश पर एडीएम (फाइनेंस) संतोष बहादुर सिंह ने इसे तहसील सदर भेजकर वसूली कराने के आदेश दिए हैं। प्रशासन जल्द ही अनेजा ग्रुप की संपत्ति से यह राशि वसूल करेगा।
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Updated on:
03 Mar 2025 10:27 am
Published on:
03 Mar 2025 09:25 am
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