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होम क्वारंटीन तोडऩे पर प्रशासन सख्त, पाबंद करने पहुंचे अधिकारी

होम क्वारंटीन तोडऩे पर संबंधित को फिर संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में 14 दिन रखा जाएगा होम क्वारंटीन का अनिवार्य रूप से प्रोटोकॉल सहित पालन आवश्यक

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क्वारंटीन तोडऩे पर प्रशासन सख्त, पाबंद करने पहुंचे अधिकारी

क्वारंटीन तोडऩे पर प्रशासन सख्त, पाबंद करने पहुंचे अधिकारी

बाड़मेर. होम क्वारंटीन तोडऩे पर प्रशासन सख्ती बरत रहा है। प्रशासन को शिकायत मिलने पर गुरुवार शाम को उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र ढाणी बाजार क्षेत्र पहुंचे। यहां पर दो लोगों के होम क्वारंटीन तोडऩे की जानकारी पर घर में रहने को पाबंद किया। एसडीएम ने बताया कि होम क्वारंटीन तोडऩे पर संबंधित को फिर संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में 14 दिन रखा जाएगा। इसलिए होम क्वारंटीन का अनिवार्य रूप से प्रोटोकॉल सहित पालन आवश्यक है।
यह भी पढ़ें....युवक पॉजिटिव मिलने के बाद कफ्र्यू
बाड़मेर। जिले में गुड़ामालानी तहसील की ग्राम पंचायत अणखिया में कोरोना वायरस का संक्रमित मिलने के बाद अत्यधिक संक्रमण बढऩे की आशंका के मद्देनजर नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने राजस्व गांव अणखिया एवं नोखड़ा के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर गुरुवार को कफ्र्यू लगा दिया है।
उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन-निर्गमन निषेध किया गया है। सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।


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