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फास्टैग 15 फरवरी के बाद अनिवार्य, नहीं तो दोगुना टोल

-वाहनों पर फास्टैग लगाने के लिए टोल पर भी बिक्री काउंटर लगाए-केश लेन से निकलने वाले वाहन अब भी ज्यादा

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फास्टैग 15 के फरवरी बाद अनिवार्य, नहीं तो दोगुना टोल

फास्टैग 15 के फरवरी बाद अनिवार्य, नहीं तो दोगुना टोल

बाड़मेर. राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल नाकों पर वाहनों की बिना रूके आवाजाही को सुगम बनाने के लिए शुरू किए गए फास्टैग सिस्टम को 15 फरवरी के बाद से अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह तिथि दो-तीन बार बढ़ चुकी है। अब वाहनों मालिकों को 15 फरवरी तक गाड़ी पर फास्टैग लगाना होगा। इसके बाद ही टोल से निकल सकेंगे। इस निर्धारित तिथि के बाद भी वाहन पर फास्टैग नहीं होने की स्थिति में दोगुना टोल देना पड़ेगा।
एनएचएआई की ओर से केशलेस सिस्टम और टोल नाकों पर लगने वाली कतारों को कम करने के लिए फास्टैग शुरू किया गया था। लेकिन अभी भी टोल से निकलने वाले वाहनों में बिना फास्टैग वाले वाहन अधिक दिखते हैं। इसके चलते फास्टैग की लाइन तो सुगम रहती है, लेकिन केश वाली लेन में अभी भी वाहन चालकों को इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में यहां पर वाहनों की कतार लग रही है।
काउंटर लगाए, लेकिन वाहन चालक नहीं ले रहे
टोल नाकों पर फास्टैग लेने के लिए वाहनों चालकों की सुविधा को देखते हुए काउंटर लगाए गए हैं। यहां पर वाहन चालक कागजात जमा करवाकर हाथोंहाथ फास्टैग खरीद सकते हैं। लेकिन जोधपुर-बाड़मेर रोड पर निंबाणियों की ढाणी का काउंटर सोमवार का ेसूना ही नजर आया। जबकि यहां से बिना फास्टैग निकलने वाले वाहन केश लेन से होकर गुजरते रहे।
15 फरवरी के बाद अनिवार्य
राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल नाकों पर 15 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। केश लेन बंद कर दी जाएगी। बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुना टोल देना पड़ेगा। वाहन चालकों की सुविधा के लिए फास्टैग खरीदने के लिए एनएच के टोल नाकों पर काउंटर लगे हुए हैं। जहां से लिया जा सकता है।
-जितेन्द्र चौधरी, प्रबंधक एनएचएआई बाड़मेर


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