
होम क्वारेंटाइन तोड़ा तो सरकारी आइसोलेशन सेंटर में रहना होगा 14 दिन
बाड़मेर। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से परमिट या अनुमति लेकर जिले में प्रवासी राजस्थानियों या स्थानीय श्रमिको के प्रवेश पर विशेष सतर्कता बरतने एवं कोरोना संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से इन हालात पर जिला कलक्टर ने पैनी निगाह रखने को कहा है। उन्होंने सभी प्रकार के ऐहतियाती उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने राज्य सरकार के नए निदेर्शों के बारे में सभी संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया है और इनकी अक्षरश: पालना करने को कहा गया है।
राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेर्शों के अनुसार इन हालात में जिलों में स्थापित चेक-पोस्ट पर प्रभावी एवं सख्त चेकिंग करने और समस्त आगंतुकों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि अंकित किया जाना जरूरी है। यह भी कहा है कि संभव है कि कोई व्यक्ति अपने निजी साधनों से सीधे ही अपने घर पहुंच सकते हैं। और इस स्थिति में चुपचाप आ गए लोगों के बारे में सूचना प्रशासन को नहीं होगी। इसलिए यह जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर मोहल्लों एवं गांव में सुदृढ़ सूचना तंत्र विकसित किया जाए। जिससे कि लॉकडाउन में कोई भी नया व्यक्ति आए तो उसके बारे में सूचना स्थानीय प्रशासन को मिल सके, जिससे कि यह अच्छी तरह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे व्यक्ति आगामी 14 दिनों तक होम क्वारेंटीन रहें।
नियम तोड़े तो प्रशासन को दें सूचना
यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति होम क्वारेंटाइन का उल्लंघन करता है तो उसकी सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन को दी जाए। जिससे कि ऐसे व्यक्ति को होम क्वारेंटाइन से हटाकर प्रशासन के आइसोलेशन सेंटर में रखा जा सके। आवश्यकता पडऩे पर बाहर से आ रहे व्यक्तियों को गांव में किसी स्कूल आदि भवन में क्वारेंटाइन सेंटर बनाया जाए। जहां पर बाहर से आए व्यक्तियों को ठहराया जा सके एवं वहां खाने पीने की व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी स्थानीय लोगों को दिया जाए।
Published on:
30 Apr 2020 08:15 pm
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