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दीपावली पर होगी केवल ग्रीन आतिशबाजी, पटाखों की बिक्री के लिए सजेगा बाजार

अस्थायी अनुज्ञा-पत्र किए जाएंगे जारी-20 तक करने होंगे लाइसेंस के लिए आवेदन

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दीपावली पर होगी केवल ग्रीन आतिशबाजी, पटाखों की बिक्री के लिए सजेगा बाजार

दीपावली पर होगी केवल ग्रीन आतिशबाजी, पटाखों की बिक्री के लिए सजेगा बाजार

दीपावली पर ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी जाएगी। बाड़मेर एवं बालोतरा शहर, सिणधरी तथा चौहटन कस्बे में अत्यधिक भीड़-भाड़ को ध्यान में रखते हुए अस्थायी ग्रीन आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किए जाएंगे। इसके लिए 20 सितम्बर तक संबंधित उपखंड कार्यालय में आवेदन जमा करवाए जा सकेंगे। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में पटाखा बाजार सजेगा। जिले में सामान्य बाजारों में पटाखा बेचने पर प्रतिबंध है।
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु ने बताया कि बाड़मेर शहर में आदर्श स्टेडियम में अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किए जाएंगे। अनुज्ञापत्र के लिए 20 सितम्बर तक आवेदन पत्र उपखंड कार्यालय बाड़मेर में जमा करवाए जा सकेंगे। उपखंड मजिस्ट्रेट बाड़मेर, पुलिस उप अधीक्षक बाड़मेर एवं आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर के साथ 20 सितम्बर से पूर्व आदर्श स्टेडियम का व्यवस्था संबंधी संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। इसके उपरांत आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर व उपखंड मजिस्ट्रेट बाड़मेर की मौजूदगी में लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन कर 23 सितम्बर को सूची मय दुकान नम्बर के उपलब्ध कराएंगे।
उपखंड कार्यालय में होंगे आवेदन
बालोतरा शहर में लूनी नदी किनारे छतरियों का मोर्चा बालोतरा, सिणधरी कस्बे में मेला मैदान तथा चौहटन कस्बे में प्रस्तावित स्थल राआउमावि चौहटन में अस्थायी ग्रीन आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किए जाएंगे। आतिशबाजी के अनुज्ञापत्र के लिए 20 सितम्बर तक संबंधित उपखंड कार्यालय में आवेदन जमा होंगे। जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदन जिला कलक्टर कार्यालय बाड़मेर में जमा कराने की अन्तिम तिथि 20 सितम्बर निर्धारित की गई है।
केवल ग्रीन आतिशबाजी होगी
जिला कलक्टर ने बताया कि बाड़मेर जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी का विक्रय किया जाएगा। ग्रीन आतिशबाजी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं किया जाएगा। जिले में सभी को गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।