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मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त अपराधी एक साल के निए निरुद्ध, अजमेर हाइसिक्योरिटी जेल में रहेगा

बाड़मेर पुलिस की पिट एनडीपीएस एक्ट में पहली कार्रवाई

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मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त एक आरोपी के खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए एक साल के लिए निरुद्ध किया गया है। इस अवधि के दौरान अपराधी न्यायिक अभिरक्षा में हाइसिक्योरिटी जेल अजमेर में निरूद्ध रहेगा।

जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि जिले में मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोपियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। एक्ट के तहत अपराधी अमृतलाल पुत्र खमाराम मेगवाल निवासी धोरीमन्ना वर्ष 2020 से नियमित रूप से अवैध मादक पदार्थ के व्यवसाय में लिप्त होने तथा लगातार वर्ष 2022 से आपराधिक गतिविधियों सहित अवैध नशे के कारोबार मे संलिप्त होने तथा जिसके विरुद्ध डेढ़ साल की अवधि में एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण दर्ज हुए। जिसमें स्मैक व एमडी जैसे घातक मादक पदार्थ व मादक पदार्थ की ब्रिकी से प्राप्त नकदी जब्त की गई।

लम्बे समय तक शिकंजे में आने से बचता रहा

एसपी के अनुसार अपराधी के खिलाफ एक जनवरी 2022 को पुलिस थाना गुड़ामालानी में एनडीपीएस एक्ट का प्रथम तथा दूसरा 3 अप्रेल 2023 को पुलिस थाना चितलवाना जिला जालौर में दर्ज हुआ। प्रथम मामले में जमानत होने के चंद दिनों बाद ही अपराधी दूसरे प्रकरण में गिरफ्तार हुआ। अवैध मादक पदार्थो से तस्करी से मिलने वाले अवैध धन से अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहकर आमजन में खौफ पैदा करता। जिससे अपराधी के विरुद्ध आम आदमी सूचना देने व साक्ष्य देने से घबराते, इसी भय का फायदा उठाकर अपराधी अमृतलाल काफी लम्बे समय से कानून के शिकंजे में आने से बचता रहा। स्वछन्द रूप से अवैध मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त रहने व तस्करी से जनता के स्वास्थ्य व कल्याण एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विपरित प्रभाव पडऩे से अपराधी के अवैध कार्य को रोकने का अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण उसके खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग राजस्थान सरकार को भिजवाया गया।

गृह विभाग की कमेटी का आदेश

गृह विभाग की ओर से गठित कमेटी ने प्रकरण की समीक्षा कर पेश किए गए तथ्यों के आधार पर 18 अक्टूबर 2023 को अपराधी अमृतलाल मेगवाल निवासी धोरीमना पुलिस थाना धोरीमन्ना को एक साल के लिए निरुद्ध करने का आदेश पारित किया। इस अवधि के दौरान अपराधी न्यायिक अभिरक्षा में हाइसिक्योरिटी जेल अजमेर में निरुद्ध रहेगा।

बाड़मेर जिले का पहला केस

उल्लेखनीय है कि बाड़मेर जिले में इस प्रकार की कार्रवाई पहली बार की गई है। मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अन्य अपराधियों के खिलाफ भी पुलिस कठोर कार्रवाई अमल में लाएगी। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध सम्पति को जब्त करवाने की कार्रवाई की जाएगी।