
पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग, सौंपा ज्ञापन
बाड़मेर. न्यू पेंशन स्कीम एम्पलॉईज फैडरेशन ऑफ राजस्थान के पदाधिकारियें ने राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 को निरस्त कर जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कार्मिकों के लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 लागू करने की मांग का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को सौंपा।
संगठन के संभाग सचिव प्रेमसिंह निर्मोही ने बताया कि ज्ञापन में एनपीएस कार्मिकों का 10 प्रतिशत एनपीएस अंशदान एनएसडीएल को भेजने की जगह हाल ही में खोले गए जीपीएफ-2004/जीपीएफ-एसएबी खातों में जमा करवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करने से राज्य सरकार को प्रति वर्ष 6 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की बचत होगी।
नई अंशदायी पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित होने के कारण लाखों कार्मिकों एवं उनके परिवारों को उनकी सेवानिवृति के पश्चात वृद्धावस्था में आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है। एनपीएस योजना में न्यूनतम पेंशन की भी कोई गारन्टी नहीं है। एनपीएस में जो कर्मचारी सेवानिवृत हो रहे हैं उन्हें महज 800 रू0 से 1200 रुपए तक पेंशन मिलने के प्रकरण सामने आ रहे हैं, जिससे एनपीएस के खिलाफ प्रदेश के कार्मिकों में भयंकर रोष व्याप्त है।
एेसे में मुख्यमंत्री कार्मिकों की मांग के मानते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करे। इस अवसर पर ब्लॉक संरक्षक मूलशंकर सारण, ब्लॉक सलाहकार मोहनलाल कुमावत, संयोजक जयसिंह राव, समन्वयक सोहन विहू, सह समन्वयक संतोष चौधरी आदि उपस्थित रहे।
Published on:
10 Aug 2021 12:25 am
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