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चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध, 4 घंटे नहीं होगी पतंगबाजी

आदेश अनुसार जानमाल की रक्षा एवं सुरक्षा कारणों को मद्देनजर जिले के किसी भी क्षेत्र में पतंगबाजी के लिए इस प्रकार के अनुपयुक्त मांझे, प्लास्टिक अथवा चाइना निर्मित सिन्थेटिक मेटेरियल से बने व अन्य टॉक्सिक मेटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर से निर्मित पक्क्के धागे को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है

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आगामी दो महीनों तक सुबह-शाम दो-दो घंटे पतंगबाजी पर रोक

आगामी दो महीनों तक सुबह-शाम दो-दो घंटे पतंगबाजी पर रोक

बाड़मेर जिला मजिस्ट्रेट ने मकर संक्रान्ति पर जिले में करंट की आशंका वाले तथा पक्षियों एवं मनुष्यों को चोट पहुंचाने वाले मांझे से पतंगबाजी करने पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही सुबह व शाम को कुल चार घंटे पतंगबाजी पर भी रोक लगाई गई है।

जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार पुरोहित के आदेशानुसार मकर संक्रान्ति के अवसर पर जिले में पतंगबाजी होती है। वर्तमान समय में पतंग के लिए इस प्रकार का मांझा प्रचलन में आया है जिससे पतंगबाजी करने पर बिजली के तारों के सम्पर्क में आने से विद्युत प्रवाहित होकर करंट आने से जानमाल की हानि की आशंका रहती है। साथ ही इस प्रकार के मांझे से पतंगबाजी करने पर आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों की गर्दन कट जाती है तथा इससे मनुष्यों को भी चोट पहुंच सकती है।

सिंथेटिक चायनीज मांझे की बिक्री पर रोक

आदेश अनुसार जानमाल की रक्षा एवं सुरक्षा कारणों को मद्देनजर जिले के किसी भी क्षेत्र में पतंगबाजी के लिए इस प्रकार के अनुपयुक्त मांझे, प्लास्टिक अथवा चाइना निर्मित सिन्थेटिक मेटेरियल से बने व अन्य टॉक्सिक मेटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर से निर्मित पक्क्के धागे को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। उन्होने बताया कि इस प्रकार के धागे व मांझे का पतंगबाजी के लिए कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं करेगा तथा न ही किसी व्यक्ति को उपयोग, विक्रय करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही प्रात: 6 से 8 बजे तक एवं शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। आदेश का उल्लंधन करने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

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