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हस्तशिल्प के लिए मिलेगा 2 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण

केंद्रीय सहकारी बैंक अब अकृषि क्षेत्र में भी देगा लोन-1000 लोगों को वितरित किए जाएंगे 200 लाख रुपए

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हस्तशिल्प के लिए मिलेगा 2 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण

हस्तशिल्प के लिए मिलेगा 2 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण

बाड़मेर। सहकारिता क्षेत्र में जिले का सबसे बड़ा बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अब अकृषि क्षेत्र में ब्याज मुक्त ऋण वितरण करेगा। बैंक हस्तशिल्प के लिए एक हजार लोगों को 2 लाख की सीमा तक ब्याज मुक्त लोन देगा।

बैंक प्रशासक लोक बंधु ने बताया कि जिले में आजीविका की दृष्टि से केन्द्रीय सहकारी बैंक अकृषि ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि सीसीबी की ओर से 1000 व्यक्तियों को अकृषि क्षेत्र में 2.00 लाख तक के साख सीमा के रूप में ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। बैंक के प्रबंध निदेशक जितेंद्र कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि के साथ-साथ अब अकृषि क्षेत्र में भी इस योजना अंतर्गत अकृषि क्षेत्र में 2.00 लाख रुपए तक के साख सीमा के रूप में ऋण वितरण किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना लागू की गई है। जिसमे जिले के ग्रामीण परिवारों को अकृषि गतिविधियों जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कटाई बुनाई, रंगाई छपाई आदि प्रयोजनों के लिए बाड़मेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. बाड़मेर पात्र व्यक्तियों को साख सीमा के रूप में ऋण वितरण करेगी।
कमेटी करेगी आवेदन पर निर्णय

ग्रामीण क्षेत्रों में गत 5 वर्षों से रह रहे परिवार जिनके पास जनआधार कार्ड है, उनमें से किसी एक सदस्य को अकृषि गतिविधियों को साख सीमा के रूप में ऋण दिया जाएगा। इसमें लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन श्रमिक, ग्रामीण दस्तकार व अकृषि कार्यों में जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवार सदस्य तथा राजीविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह/उत्पादक समूह/व्यवसायिक समूह के सदस्य भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। आवेदनों में से जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी पात्र व्यक्तियों का चयन करेगी तथा बैंक स्तर पर ऋण वितरण होगा।
योजना में 1000 को मिलेगा ऋण

बैंक इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1000 सदस्यों को इस योजना में ऋण वितरण करेगी। इच्छुक व्यक्ति संबंधित शाखा में संपर्क कर योजना का लाभ उठा सकते है। ऋण की सुरक्षा को जमानत के लिए 2 राजकीय सेवारत व्यक्तियों की अनिवार्यता पूर्ण की जानी होगी। प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि उक्त योजना में ब्याज अनुदान राज्य सरकार देगी एवं ऋणियों को इस योजना में फसली ऋण की तर्ज पर ऋण चुकाकर प्रति वर्ष नवीनीकरण करवाना होगा तथा अवधि पार होने पर सरकारी अधिनियम के तहत् वसूली कार्यवाही की जाएगी।


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