
now apply online application for leave for Government employees
बाड़मेर. राज्य सरकार ने प्रदेशभर के सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के अवकाश के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब सरकारी कार्मिकों को अवकाश के लिए 3 दिन पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अवकाश के लिए किया गया आवेदन स्वीकार किया जाएगा या नहीं, इसकी जानकारी भी संबधित कार्मिक को ऑनलाइन ही मिल पाएगी। सरकारी कार्मिकों को अब सादे कागज पर प्रार्थना पत्र देने से अवकाश नहीं मिलेगा।
आईटी विभाग ने तैयार किया लीव मॉड्यूल
इसके लिए आईटी विभाग ने लीव मॉड्यूल तैयार किया है। यह तीन ग्रुप में है। इसी ग्रुप में कर्मचारी को अपने ग्रुप या अवकाश की छंटनी करने के बाद अवकाश लेने से पहले आवेदन अपने विभागाध्यक्ष को करना होगा। इस ऑनलाइन आवेदन की प्रति मुख्यालय जाएगी। अवकाश लेने के लिए राजकाज पोर्टल पर लीव मॉड्यूल नाम से नया सॉफ्टवेयर बनवाया गया है।
यह जानकारी भरनी होगी
-विभाग की जानकारी
-किस पद पर कार्यरत
-कब से कितने दिन अवकाश लेना है
-अवकाश लेने का कारण
ऐसे होगा ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन आवेदन के लिए ई-ऑफिस मॉड्यूल पर लॉगिन कर एप्लीकेशन को सलेक्ट किया जाएगा। इसमें फंक्शन पर क्लिक करते ही लीव का ऑप्शन आएगा।
इसमें मैनेज लीव के साथ अपना पदनाम, क्रम संख्या को सलेक्ट करना होगा। इसमें अवकाश संबंधित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई तो फॉर्म अपलोड नहीं होगा।
21 मई से लागू होगी योजना
प्रदेश में पहले चरण में प्रायोगिक तौर पर यह योजना 17 अप्रेल से शुरू कर दी है, लेकिन 21 मई से इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा। सभी विभागों में इसके आदेश सरकार की ओर से जारी किए गए हंै। कर्मचारी या अधिकारी को अवकाश के प्रकार जैसे- सीएल, एपपीएल, एपक्यूएल, पीएल,आरएच या एसएल आदि का चयन कर उसे भरना होगा। इसे अपलोड करते ही रिपोर्ट आ जाएगी। इसमें कितने दिन का अवकाश चाहिए। इसकी जानकारी भरी जाएगी ।
Published on:
30 Apr 2018 09:05 am
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