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कलक्टर को खोखसर में ओरण भूमि अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश

- ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय में दायर की थी रिट - 500 बीघा जमीन पर है खोखसर में अतिक्रमण - 3200 बीघा जमीन है मल्लीनाथ ओरण के नाम

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Orders to free encroachment land

Orders to free encroachment land

बाड़मेर. गिड़ा तहसील की खोखसर ग्राम पंचायत में मल्लीनाथ ओरण की जमीन पर करीब 500 बीघा अतिक्रमण की जांच कर इनको हटाने के आदेश उच्च न्यायालय ने किए हैं। जिला कलक्टर को इसकी जांच कर कार्रवाई करनी होगी। ग्रामीणों की ओर से हाइकोर्ट में रिट दायर की हुई थी।

गिड़ा के ग्रामीणों की ओर से उच्च न्यायालय में दर्ज रिट में उल्लेख किया गया कि गिड़ा में 3200 बीघा में मल्लीनाथ ओरण है इसमें से करीब 500 बीघा में अतिक्रमण कर काश्त की जा रही है। इस मामले में पूर्व में आए एक आदेश का हवाला देते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिला स्तर पर सार्वजनिक भूमि संरक्षण समिति बनी हुई है, जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर हैं। उच्च न्यायालय ने मामले की जांच कर आेरण भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश किए हैं।
पत्रिका व्यू

जिले में खोखसर ही नहीं अन्यत्र कई जगह पर ओरण व गोचर की जमीन पर अतिक्रमण है। इसकी लगातार शिकायतें ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। सार्वजनिक भूमि संरक्षण समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर हैं, एेसे सभी मामलों को लेकर जिला कलक्टर प्रसंज्ञान लेकर सुनवाई करे और ओरण-गोचर को अतिक्रमण मुक्त करवाने का अभियान चलाया जाए।

और इधर...

ओरण जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग

बालोतरा. खोखसर के बाशिंदों ने जिला कलक्टर को भेजे पत्र में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में गांव के ओरण-गोचर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की।

प्रार्थी मगाराम प्रजापत ने पत्र में बताया कि गांव खोखसर में लगभग 3200 बीघा भूमि मल्लीनाथ ओरण के नाम से है। इस ओरण भूमि में करीब 500 बीघा पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है।

वे यहां काश्त कर रहे हैं। इसे लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर वाद पर न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक इसकी पालना नहीं की गई है। उन्होंने न्यायालय आदेश की पालना कर ओरण गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की।