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पचपदरा रिफाइनरी की चारदिवारी के तीन किमी क्षेत्र में धारा 144 लागू

क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के विचरण पर प्रतिबंध दूसरे पक्ष ने करवाया मामला दर्ज  

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damage bus inside refinary. file photo

पचपदरा रिफाइनरी की चारदिवारी के तीन किमी क्षेत्र में धारा 144 लागू

बाड़मेर जिला मजिस्टे्रट लोकबन्धु ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर एचपीसीएल आरआरएल रिफाइनरी ग्राम साजियाली, रूपजी कण्ठवाड़ा व सांभरा तहसील पचपदरा की चारदिवारी के तीन किलोमीटर क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश के मुताबिक जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर की ओर से अवगत कराया है कि 8 नवम्बर 2022 को पचपदरा रिफाइनरी के गेट नम्बर तीन के बाहर स्थानीय लोगों के तहसीलदार पचपदरा को ज्ञापन देने के दौरान कुछ असामाजिक लोगों ने गाडिय़ा दौड़ाकर दहशत फैलाई। जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वहां उपस्थित लोगों ने दो गाडिय़ों में आगजनी की, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार असामाजिक तत्वों के कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग करने की पूर्ण आशंका है। उक्त परिस्थितियों को देखते हुए निषेधाज्ञा लगाई गई है।
रिफाइनरी क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात
रिफाइनरी के बाहर दो पक्ष में हुए मंगलवार को बवाल के बाद दूसरे दिन बुधवार को शांति व्यवस्था बनी रही। पुलिस प्रशासन ने रातभर क्षेत्र में पेट्रोलिंग की गई तथा अलसुबह से ही रामदेव होटल बायपास चौराहा से लेकर रिफाइनरी के गेटों तक चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। वही रिफाइनरी के गेट नम्बर-3 और 4 के बाहर भी पुलिस जाप्ता मौजूद रहा। रिफाइनरी में जाने वाले सभी वाहनों की तलाशी लेने के बाद ही प्रवेश दिया गया। प्रमुख चौराहों व स्थान पर पुलिस बल की कड़ी नजर रही।
दूसरे पक्ष ने करवाया मामला दर्ज
मंगलवार को वाहनों में आगजनी को लेकर बुधवार को पचपदरा पुलिस थाना में दूसरे पक्ष के मोहनलाल पुत्र दुर्गाराम जाट निवासी जसनाथपुरा परेऊ ने मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट में बताया कि मंगलवार को उसकी बोलेरो जो रिफाइनरी में लगी हुई है गाड़ी का ड्राइवर वगताराम रिफाइनरी में मजदूरों को छोड़कर वापस गेट नंबर 3 से बाहर जा रहा था। तभी सामने से आ रही भीड़ में से छगन सिंह, यश खारवाल, पवन कुमार, दिनेश कुमार, अमित कुमार, डालाराम, मनीष स्वामी सहित 40 से 50 लोगों ने तोडफ़ोड़ कर आग के हवाले कर दिया। वहीं दूसरे मामले में दुर्गाराम पुत्र मूलाराम जाट निवासी इसरोल चौहटन ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन इस संबंध में मामला देर रात तक दर्ज नहीं हुआ।


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