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50 हजार से अधिक नकदी मिलने पर बताना होगा स्रोत, नहीं तो जब्त होगी

अति आवश्यक होने पर नकद राशि के संबंध में संपूर्ण दस्तावेज यथा बैंक स्टेटमेंट, नकद प्राप्ति का स्त्रोत एवं राशि के व्यय का प्रयोजन आदि के संबंध में साक्ष्य दस्तावेज साथ में रखें। जिससे जांच के दौरान वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकें।

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50 हजार से अधिक नकदी मिलने पर बताना होगा स्रोत, नहीं तो जब्त होगी

50 हजार से अधिक नकदी मिलने पर बताना होगा स्रोत, नहीं तो जब्त होगी

विधानसभा चुनाव में धन एवं मादक पदार्थों के गैर कानूनी इस्तेमाल एवं परिवहन के खिलाफ सातों विधानसभा क्षेत्रों में सघन जांच अभियान जारी है। चुनाव व्यय अनुवीक्षण के लिए उडऩदस्ता तथा स्थैतिक निगरानी दल का गठन किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण पुरोहित ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही प्रत्येक विधानसभा में 24 घंटे उडऩदस्ते सक्रिय हैं। वहीं, 30 अक्टूबर 2023 को चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थैतिक निगरानी दल भी कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। उडऩदस्तों की ओर से सघन जांच कार्य किया जा रहा है। सभी नागरिकों को सलाह दी गई है कि चुनाव अवधि में 50 हजार रुपए से अधिक नकद राशि लेकर परिवहन नहीं करें। अति आवश्यक होने पर नकद राशि के संबंध में संपूर्ण दस्तावेज यथा बैंक स्टेटमेंट, नकद प्राप्ति का स्त्रोत एवं राशि के व्यय का प्रयोजन आदि के संबंध में साक्ष्य दस्तावेज साथ में रखें। जिससे जांच के दौरान वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकें।
बिना बिल नहीं ले जाएं कीमती धातु
उन्होंने बताया कि बिना बिल के किसी भी प्रकार की कीमती धातु, रत्न, आभूषण या अन्य किसी प्रकार की सामग्री का परिवहन नहीं करें। साथ ही ऐसी किसी भी अवैध वस्तु यथा अवैध शराब, अफीम, चरस, गांजा, हथियार का न तो उपयोग करें , न ही परिवहन करें। अवैध वस्तु पाए जाने पर जब्ती के साथ-साथ एफआइआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान है।


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