बाड़मेर. रोडवेज बेड़े में संचालित होने वाली अनुबंधित वाहनों में अब बस सारथी नहीं लगाए जाएंगे। अनुबंधित बस में अब चालक या परिचालक में से एक रोडवेज कार्मिक होना जरूरी होगा। निगम के एमडी ने इसके लिए आदेश जारी किए है।
रोडवेज में अधिकांश बसें अनुबंध पर संचालित हो रही है। बसों में चालक निजी होता है और परिचालक के रूप में बस सारथी साथ चलता है। अनुबंधित बसों के मामलों में सभी डिपो की लगभग यही स्थिति है। निगम प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल ने आदेश जारी करते हुए अनुबंधित बस संचालन के दौरान एक निगम कार्मिक के साथ जाने के नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए है। आदेश के अनुसार राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
चालक अनुबंधित तो भी सारथी साथ नहीं जाएगा
ऐसे वाहन जिन पर चालक अनुबंधित है, उनके साथ भी बस सारथी को नहीं भेजा जाएगा। आदेश अनुसार अब कोई भी बस रोडवेज कर्मचारी के बिना स्टैंड नहीं छोड़ेगी। चालक या परिचालक में एक कर्मचारी के साथ ही बस संचालित की जाएगी।