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रफ्तार ले रही है जान, महकमे बने अनजान! जानिए पूरी खबर

- सड़क हादसों के बाद तुरंत नहीं होती है प्रभावी कार्रवाई, पुलिस विभाग चालान तक रहता है सीमित  

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Road accident increasing in Barmer

Road accident increasing in Barmer

बाड़मेर. सड़क पर सरपट दौड़ते बे-लगाम वाहनों के कारण लोग अकारण काल के गाल में समा रहे है और सरकारी मकहमे महज खानापूर्ति ही कर रही है। ऐसे मामलों में पुलिस और परिवहन विभाग सख्ती नहीं बरत रहे है। हालत यह है कि सड़क हादसा होने के बाद परिवहन महकमा वाहन चालक व मालिक के खिलाफ तत्काल किसी तरह की प्रभावी कार्रवाई नहीं करता है। वजह पुलिस की ओर से लापरवाह के खिलाफ अनुशंषा करने के बाद ही चालक का लाइसेंस निलम्बित किया जाता है। जबकि यह कार्रवाई करीब 2 माह में पूर्ण होती है। पुलिस की ढिलाई की वजह से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन मालिकों के हौंसले बुलंद है।


बाड़मेर जिले में वर्ष-2019 में 538 सड़क हादसे हुए, लेकिन परिवहन विभाग ने वर्ष भर में महज 185 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर उनके लाइसेंस निलम्बित किए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़क हादसों को लेकर परिवहन विभाग कितना सजग है। सड़क हादसों को लेकर बनी कमेटी भी अनभिज्ञ बनी रही। चालकों के खिलाफ हुई कार्रवाई से जाहिर है कि जिम्मेदार पुलिस, परिवहन व प्रशासन अनजान बने हुए है। ऐसी स्थिति में सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
यों करते है निर्णय
हादसा या वाहन चालक की ओर से लापरवाही बरतने पर पुलिस विभाग रिपोर्ट तैयार कर परिवहन विभाग को भेजकर कमियां नोट करता है। उसके बाद परिवहन विभाग इसकी जांच कर लापरवाह चालक या मालिक को नोटिस जारी कर मौका देता है। परिवहन विभाग की जांच के बाद डीटीओ लाइसेंस व परमिट रद्द करने का निर्णय लेता है।

मौत के आंकड़ों पर होता है निर्णय
सड़क हादसों की मॉनिटरिंग व कार्रवाई के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। हादसे में पांच से अधिक मौत होने पर कमेटी तत्काल कार्रवाई की अनुंशषा करती है। जबकि एक से दो की मौत होने पर पुलिस की रिपोर्ट पर लाइसेंस निलम्बन हो पाता है। लेकिन पुलिस रिपोर्ट तैयार होने में कई महीने बीत जाते हैं। इसी वजह से कई लापरवाह चालकों के लाइसेंस निरस्त नहीं हो पाते है।
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बाड़मेर में बढ़ रहे सड़क हादसे
साल 2018 के मुकाबले 2019 में हादसों की संख्या बढ़ी है। वर्ष-2019 में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 538 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 346 जनों की जान गई। जबकि वर्ष 2018 में 524 हादसों 333 जनों की मौत होना सामने आया।
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इन कारणों से होते है लाइसेंस निरस्त
- निर्धारित सीमा से तेज वाहन चलाना
- यातायात सिग्नल का उल्लंघन करने पर
- भार वाहनों में क्षमता से अधिक माल परिवहन
- भार वाहनों में यात्री परिवहन करने पर
- नशे में वाहन संचालन करना
- वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग
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- प्रभावी कार्रवाई करते हैं
सड़क हादसों व लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों व मालिकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त किए जाते है। - नीतिन कुमार बोहरा, जिला परिवहन अधिकारी, बाड़मेर


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