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तीन चिंकारा बचा वन विभाग को सुपुर्द

गांव मीठड़ा में गुरुवार देर रात श्वानों ने अलग-अलग जगहों पर 2 चिंकारा पर हमला किया

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तीन चिंकारा बचा वन विभाग को सुपुर्द

तीन चिंकारा बचा वन विभाग को सुपुर्द

बाड़मेर. गांव मीठड़ा में गुरुवार देर रात श्वानों ने अलग-अलग जगहों पर 2 चिंकारा पर हमला किया। चिंकारा के कराहने पर अजय सिंह उनको श्वानों के चुगल से बचाकर घर लाया।

सूचना पर ग्रीनमैन नरपतसिंह राजपुरोहित ने उपचार करवा वन विभाग को सूचना दी। उन्होंने बताया कि वनविभाग टीम के पहुंचने से पहले 1 चिंकारा ने दम तोड़ दिया तथा दूसरे को टीम को सुपुर्द किया।

इसके अलावा 1 रामदेरिया, एक एरोवाला सोडियार में चिंकारा घायल हुआ जिसे वन विभाग को सौंपा। राजपुरोहित ने श्वानों की तादाद बढऩे पर सरकार से बंध्याकरण करवाने की मांग की। जुझारसिंह, अजयसिंह, हनुमानराम , अर्जुन देवासी , प्रदीप मेहरा ,ओमप्रकाश मौजूद रहे।

चिंकारा शिकार प्रकरण में शिकारी की जमानत खारिज

बाड़मेर.बाड़मेर न्यायिक मजिस्ट्रेट अशीष बैन्दाड़ा ने खारड़ा भरतसिंह चिंकारा प्रकरण में आरोपी शिकारी बुधाराम पुत्र गैनाराम का जमानत आवेदन अभियुक्त खारिज कर 15 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा।

गौरतलब है कि खारड़ा भरतसिंह में एक नाबालिग का शिकारियों को ललकारते हुए वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वन विभाग की ओर से प्रकरण दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने शिकारी की जमानत खारिज की। इससे पूर्व अन्य प्रकरण आम्र्स एक्ट में भी सेशन न्यायाधीश सुशिल कुमार शर्मा ने जमानत आवेदन खारिज किया।

मुलजिम की ओर से एडवोकेट करनाराम चौधरी व वन विभाग की ओर से एडवोकेट भजलाल विश्नोई गोदारा ने पैरवी की।


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