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वाहन पर रेट्रो रिप्लेक्टर लगाना अनिवार्य, तभी मिलेगा फिटनेस प्रमाण-पत्र

-प्रमाण पत्र लेने से पहले लगानी होगी रिप्लेक्टिव टेप-रात में होने वाले हादसों को रोकने की कवायद

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वाहन पर रेट्रो रिप्लेक्टर लगाना अनिवार्य, तभी मिलेगा फिटनेस प्रमाण-पत्र

वाहन पर रेट्रो रिप्लेक्टर लगाना अनिवार्य, तभी मिलेगा फिटनेस प्रमाण-पत्र

बाड़मेर. वाहन चालकों को अब वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र लेने से पहले वाहन पर रेट्रो रिप्लेक्टिव टेप लगवानी होगी। टेप लगाने के बाद एजेंसी की ओर से इसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद परिवहन कार्यालय की ओर से वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दरअसल सरकार की ओर से रात में होने वाले हादसों को रोकने के लिए वाहनों पर रिप्लेक्टकर की अनिवार्यता को लागू किया गया है।
ऐसे लगेंगे वाहन पर रिप्लेक्टर
परिवहन वाहनों के आगे की ओर से सफेद व पीछे की ओर लाल रंग की परवर्ती टेप वाहन की साइज के अनुसार लगाई जाएगी। 3.5 टन से अधिक व 7.5 टन से कम भार वाहनों पर न्यूनतम 20 मिलीलीटर चौड़ाई की टेप लगेगी। वहीं 7.5 टन से अधिक भार वाहन पर 50 मिलीलीटर चौड़ाई की टेप लगेगी। वाहन के पीछे आउटलाइन टेप लगेगी।
3 प्रमाण पत्र होंगे जारी
वाहन पर रिप्लेटक्टर लगाने के दौरान सम्बधित डीलर की ओर से 3 प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। जिसमें वाहन के नंबर आदि की जानकारी अंकित होगी। जिसकी एक कॉपी सम्बधित एजेंसी, दूसरी वाहन मालिक व तीसरी परिवहन कार्यालय में जमा रहेगी। इसके बाद कार्यालय की ओर से वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
हादसों को कम करने का प्रयास
अधिकांश वाहनों पर रिप्लेक्टर नहीं लगे होने के कारण रात में हादसे का शिकार हो जाते है। ऐसे में रिप्लेक्टर लगा होने पर दूर से वाहन नजर आ जाएगा। जिससे हादसे होने की आशंका कम हो जाएगी।
रिप्लेक्टर लगाने आवश्यक है
फिटनेस प्रमाण पत्र लेने से पहले से सरकार की ओर से अधिकृत डीलर से वाहन पर रिप्लेक्टिव टेप लगानी होगी। इसके बाद फिटनेस प्रमाण पत्र जारी होगा। वाहन चालक जागरूक होकर रिप्लेक्टिव टेप लगाए। इससे हादसों में कमी आएगी।
नितिन बोहरा, जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर


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