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किसानों के लिए खुशखबरी-अब 31 जुलाई तक करवा सकते हैं इन फसलों का बीमा

जिन किसानों ने फसलों का बीमा अभ तक नहीं करवाया है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है.

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किसानों के लिए खुशखबरी-अब 31 जुलाई तक करवा सकते हैं इन फसलों का बीमा

किसानों के लिए खुशखबरी-अब 31 जुलाई तक करवा सकते हैं इन फसलों का बीमा

बड़वानी. जिन किसानों ने फसलों का बीमा अभ तक नहीं करवाया है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, किसान 31 जुलाई तक विभिन्न फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बीमा होने से अगर फसल खराब होती है या किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो उन्हें मुआवजा मिलने से फसल से होने वाले नुकसान से राहत मिल सकती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम में अधिसूचित फसलों का बीमा ऋणी एवं अऋणी कृषक 31 जुलाई तक करवा सकते है। अऋणी कृषक अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केंद्र या फसल बीमा पोर्टल पर जाकर स्वयं सोयाबीन, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मूंग व उड़द फसल का बीमा करा सकते है।

ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा कृषकों को बीमा के लिए योजना को ऐच्छिक किया गया है। इसी अनुक्रम में योजना में प्रावधान किया गया है कि अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषक जो अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते, वे बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से 2 दिन पूर्व यानि 29 जुलाई तक सबंधित बैंक को निर्धारित प्रपत्र में लिखित में आवेदन भरकर योजना से बाहर जा सकते है।

कृषि उप संचालक आरएल जमरा ने बताया कि कृषक द्वारा देय प्रीमियम- खरीफ मौसम में अधिसूचित फसले सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मूंग व उड़द फसल की बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम कृषकों द्वारा देय करना होगी। कपास फसल के लिए बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम कृषकों द्वारा देय होगी।

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योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र-शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, ड्रायविंग लायसेंस, भू-अधिकार पुस्तिका, खसरा, खतोनी, बुवाई प्रमाण पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी, दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों से अपील है कि 31 जुलाई तक अधिक से अधिक प्रधानमंत्री फसल बीमा कराकर योजना का लाभ लें।