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नया आदेश: वर्ष 2019 से पहले के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी, नहीं तो होेगी कार्रवाई

ऑनलाइन हो रहे आवेदन: वाहनों पर कलर कोडेड स्टीकर लगवाना जरूरी

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बस्सी

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Vinod Sharma

Jan 14, 2024

नया आदेश: वर्ष 2019 से पहले के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी, नहीं तो होेगी कार्रवाई

नया आदेश: वर्ष 2019 से पहले के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी, नहीं तो होेगी कार्रवाई

राजस्थान में 2019 से पुराने सड़कों पर दौड़ रहे पंजीकृत वाहनों को हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट (एचएसआरपी) लगवानी होगी। साथ ही सभी वाहनों पर कलर कोडेड स्टीकर लगवाना जरूरी है। सरकार ने हाल में एचएसआरपी को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। प्रदेश में पूर्व में दिया ठेका समाप्त होने पर नम्बर प्लेट्स नहीं बन पा रही थी जिससे वाहन मालिक परेशान थे। राजस्थान की बजाय अन्य प्रदेशों में गाड़ी ले जाने पर जुर्माने झेलना पड़ रहा था। दूसरे प्रदेशों में एचएसआरपी प्लेट नहीं होने पर यातायात पुलिसकर्मी वाहन चालकों को परेशान करते है। जिला परिवहन अधिकारी सुनील सैनी ने बताया कि 1 अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत पुराने वाहनों पर कलर कोडेड स्टीकर सहित उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। परिवहन विभाग की ओर से 1 अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाने की समय सीमा निर्धारित की है।

इस तिथि तक लगवानी होगी नम्बर प्लेट्स....
डीटीओ ने बताया कि ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 और 2 है वह 29 फरवरी तक, जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 अथवा 4 है वह 31 मार्च तक, वह वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 अथवा 6 है वह 30 अप्रेल तक, वह वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है वह 31 मई तक और वह वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है वह 30 जून तक उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवा सकते हैं।

आवेदन कर कराना होगा स्लॉट बुक....
उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट बनवाने के लिए वाहन स्वामी की ओर से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिस पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से वेबसाइट पर जाने से संबंधित जिले, वाहन की श्रेणी एवं डीलर का चयन कर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवाने के लिए स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। प्लेट के लिए तय राशि का ऑनलाइन भुगतान होगा।

नहीं तो होेगी कार्रवाई....
जिला परिवहन अधिकारी सुनील सैनी ने बताया कि निर्धारित अवधि तक एचएसआरपी नहीं बनवाने पर संबंधित वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए एसआईएएम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चैसिस नंबर डालकर संबंधित डीलर और डेट बुक कर सकेंगे। ऑनलाइन फीस जमा कर बुकिंग कन्फर्म कर निर्धारित तिथि पर डीलर के कार्यालय जाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। नंबर प्लेट लगवाने के लिए परिवहन विभाग ने दरें निर्धारित कर दी है। डीलर्स को इन दरों के आधार पर ही नंबर प्लेट लगानी होगी। डीलर्स परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूल नहीं करेंगे। अधिक राशि वसूलने पर संबंधित डीलर के विरूद्ध के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पोर्टल हुआ शुरू....
डीटीओ ने बताया कि विभाग द्वारा 1 अप्रेल 2019 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) बनवाने के लिए एसआईएएम पोर्टल शुरू किया गया है। इस अवधि से पूर्व पंजीकृत वाहनों के लिए पोर्टल पर विभाग द्वारा निर्धारित की गई दिनांक तक एचएसआरपी लगवाया जाना अनिवार्य है क्योंकि एचएसआरपी वाहनों के संचालन में सुरक्षा सुविधा होती है।