कानोता @ पत्रिका. कस्बा िस्थत जयपुर विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना खातेदारी भूमि में बने एक मार्केट में दुकानों को जेडीए की टीम ने सीज कर दिया है। इससे जिन लोगों ने इन दुकानों का निर्माण करवाया था, उनमें हड़कम्प मच गया।
जानकारी के अनुसार जोन-13 क्षेत्राधिकार में अवस्थित गांव- कानोता के खसरा न. 15 / 1 की कृषि भूमि पर बिना भू – रूपांतरण करवाए जेडीए की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के सरदार सिंह मार्केट का सर्जन कर गंभीर प्रकृति के वृहद् अवैध व्यवसायिक दुकानों के निर्माण किया जाना गया था। 6 जनवरी 2020 को धारा 32, 33 के कुल 4 नोटिस तथा 19 अगस्त 2021 को धारा 32 के 10 नोटिस जारी कर अवैध निर्माण को हटाने के लिए लोगों को पाबंद किया गया था।
अवैध निर्माण नहीं हटाने पर 23 अक्टूबर 2021 को नोटिस जारी कर 25 अक्टूबर 2021 को 66 दुकानों को नियमानुसार सीलिंग की कार्यवाही की गई थी। निर्माणकर्ताओं द्वारा न्यायालय 5 दिसम्बर 2022 को 23 प्रकरणों में 28 दुकानों को सील मुक्त कर 16 दिसम्बर 2022 को फिर से नोटिस जारी कि गए। अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने व भूमि का भू रूपान्तरण एवं नियमन नहीं करवाने तथा अवैध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल संभावना को मध्य नज़र रखते हुए सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर आज उक्त 28 दुकानों को प्रवर्तन दस्ते द्वारा पुनः सीलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की गई है।