
गुटखा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, पान मसाला और पान की बिक्री से रोक हटी
जयपुर। राजस्थान की गहलोत सरकार (rajasthan ashok gehlot govt) ने सोमवार देर रात लॉकडाउन-4.0 में राहत देते हुए राज्य में बीड़ी-सिगरेट (bidi and cigarette) , गुटखा (gutka), तंबाकू (tambaku) और पान (paan and pan masala) की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है।
कई बड़े फैसले लिए....
राजस्थान की अशोक गहलाेत सरकार ने लॉकडाउन-4.0 के तहत आमजन को और अधिक राहत देते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। गृह विभाग की ओर से सोमवार देर रात जारी संशोधन आदेश अनुसार अब प्रदेश में गुटखा, बीड़ी-सिगरेट तंबाकू, पान मसाला और पान की बिक्री पर रोक हटा ली गई है। इससे पूर्व तंबाकू और पान मसाला उत्पादों की बिक्री, भंडारण और उत्पादन पर सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकधाम के लिए एहतियातन रोक लगा दी थी। नए आदेशों के अनुसार अब राजस्थान में तंबाकू उत्पाद यानी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान-मसाल आदि की खरीद-फरोख्त पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
तंबाकू, पान और सिगरेट को लेकर ये नियम अब भी सख्त....
गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान-मसाल आदि उत्पादों की बिक्री पर लगी रोक तो हटा ली गई है लेकिन इनके सेवन को लेकर नियम अब भी सख्त रखे हैं। नियमानुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इनका सेवन वर्जित रहेगा और कानून इस नियम के उलंघन पर सजा का प्रावधान भी बरकरार है।
गहलोत सरकार ने रेड जोन में दी और अधिक छूट....
प्रदेश की गहलोत सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप वाले रेड जोन में नए संशोधन आदेश में और अधिक रियायत दी है। छूट का दायरा बढ़ाते हुए सरकार ने अब रेड जोन में टैक्सी और ऑटो रिक्शा चलाने की परमिशन दे दी है। रेड जोन में अब पार्क भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि इसके लिए सख्त नियम तय है, जैसे टैक्सी में ड्राइवर सहित 3 और ऑटो रिक्शा में 2 लोगों की ही अनुमति होगी। रेड जोन अब पार्क खोलने की परमिशन भी दे दी गई है। इन्हें टहलने, व्यायाम करने आदि के खोला जा सकता है। इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं, जैसे सुबह 7.00 बजे से शाम 6.45 बजे तक ही पार्क खुले रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी होगी।
लॉकडाउन-4.0 में अब ये राहत भी मिली....
सरकार के नए आदेशानुसार रेड जोन इलाकों से अब टैक्स सर्विस शुरू होगी। इसका इस्तेमाल फिलहाल घर से जरूरी स्थानों जैसे एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन या बस स्टाफ तक के लिए किया जा सकेगा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अनिवार्यता अब भी लागू रहेगी।
Updated on:
26 May 2020 10:19 am
Published on:
26 May 2020 10:16 am
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