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मां, बेटी, पिता और पुत्र ने मिलकर की थी हत्या, कोर्ट में सजा सुनकर निकल पड़े आंसू

हत्या के मामले में गुुरूवार को विशेष न्यायालय ने बेटी, मां, पिता पुत्र को आजीवन करावास की सजा सुनाई।
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बेमेतरा

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Dakshi Sahu

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Updated: 30 Nov 2017, 3:47 PM IST

बेमेतरा. हत्या के मामले में गुुरूवार को विशेष न्यायालय ने बेटी, मां, पिता पुत्र को आजीवन करावास की सजा सुनाई। आरोपी महेन्द्र वर्मा (पुत्र), नारायण वर्मा (पिता) नोना बाई (मां) , जानकी (बेटी) को सजा सुनाया गया था। चारों आरोपियों ने मिलकर ग्राम नेऊर में ८ फरवरी २०17 को रात में दुखित राम सतनामी के मकान में हेमचंद कोशले की टंगिया मारकर हत्या कर दी थी।

जिस पर नांदघाट थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। जिस पर गुुरूवार को विशेष न्यायधीश आंनद कुमार सिंघल ने फैसला सुनाया। शासन की ओर से लोकअभियोजक ऋषि तिवारी ने पैरवी की।