
हाई सिक्योरिटी नबर प्लेट (Photo Patrika)
CG News: मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जहां नवीन वाहनों में पंजीयन के साथ ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाती है, वहीं छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों में भी लगाना आवश्यक कर दिया है।
इसी क्रम में 09 मई को संयुक्त कलेक्टोरेट भवन, जिला बेमेतरा में सुबह 11 बजे से विशेष शिविर का आयोजन परिवहन विभाग, जिला बेमेतरा द्वारा किया जा रहा है। यह अभियान वाहन स्वामियों की सुविधा एवं नियमों के पालन के लिए संचालित किया जा रहा है।
Updated on:
09 May 2025 03:01 pm
Published on:
09 May 2025 03:00 pm
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