पुराने वाहनों के जुर्माने के भुगतान के लिए छूट
बैतूल. परिवहन विभाग द्वारा मोटरयानों के बकाया कर तथा जुर्माने के भुगतान पर छूट का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे वाहन जिनकी आयु 20 वर्ष पूरी हो चुकी है तथा वे परिवहन विभाग से अपना पंजीयन निरस्त करना चाहते हैं तो पंजीयन निरस्त किया जाएगा। ऐसे वाहनों को 90 प्रतिशत छूट दी जाएगी जिन वाहनों में रोड टैक्स अथवा जुर्माना की राशि लंबित हैं, उन्हें यदि वाहन मालिक पंजीयन निरस्त कराना चाहते हैं तो 90 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाएगा। लंबित रोड टैक्स एवं जुर्माने की राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर 20 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी रंजना सिंह कुशवाह ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के दिन से 10 वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष से कम पूराने वाहनों को बकाया टैक्स के भुगतान में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। छूट का लाभ 31 मार्च 2020 तक मिलेगा।