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Former MLA Vijay Mishra: पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के पूरे परिवार को जेल की सजा, क्या है मामला?

उत्तर प्रदेश के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। भदोही में MP-MLA कोर्ट ने विजय मिश्रा के पूरे परिवार को जेल की सजा सुनाई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं…

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भदोही

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Vinay Shakya

May 15, 2026

Former MLA Vijay Mishra

पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा (File Photo- Patrika)

उत्तर प्रदेश के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के पूरे परिवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है। भदोही में MP-MLA कोर्ट ने शुक्रवार को धोखाधड़ी केस में ज्ञानपुर सीट से पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा (Former Bahubali MLA Vijay Mishra), उनकी पत्नी और पूर्व MLC रामलली, बेटे विष्णु को 10-10 साल और बहू रूपा मिश्रा को 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 6 साल पुराने केस में यह सजा सुनाई है। इसके पहले प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने बीते मंगलवार को 46 साल पुराने हत्या मामले में विजय मिश्रा समेत 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

रिश्तेदार की संपत्ति हड़ने पर सजा

MP-MLA कोर्ट ने पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी, बेटे और बहू को रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने विजय मिश्र, उनकी पत्नी और बेटे पर जुर्माना भी लगाया है। अभी तक विजय मिश्रा की पत्नी और बहू जेल से बाहर थे। कोर्ट के इस फैसले के बाद विजय मिश्रा का पूरा परिवार सलाखों के पीछे चला गया है।

कोर्ट ने एक दिन पहले यानि गुरुवार को विजय मिश्रा और उसके परिजनों को दोषी करार दिया था। आज सास-बहू को कोर्ट में पेश किया गया, जबकि विजय और विष्णु जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। पेशी के दौरान कोर्ट ने सभी की सजा का ऐलान किया है।

क्या है पूरा मामला?

कोर्ट ने साल 2020 में दर्ज हुए मामले में विजय मिश्रा और उनके परिजनों को सजा सुनाई है। विजय मिश्रा के रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी उर्फ मुन्ना ने यह केस दर्ज कराया था। विजय और उनके परिवार पर ₹1500 करोड़ की धोखाधड़ी, 50 बीघा जमीन, एक 6000 स्क्वायर फीट का मकान और करीब एक बीघे में बैठक के लिए बने हॉल को कब्जाने का आरोप लगाया था।

मर्डर केस में विजय मिश्रा हो चुकी है सजा

प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने बीते मंगलवार को 46 साल पुराने हत्या मामले में पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा समेत 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। MP-MLA कोर्ट के जज योगेश कुमार तृतीय ने विजय मिश्रा, जीत नारायण, संतराम मिश्रा और बलराम मिश्रा को उम्रकैद सजा के साथ प्रत्येक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। MP-MLA कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने सजा का ऐलान किया था। यह मामला 11 फरवरी 1980 का है, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 35 वर्षीय छात्र प्रकाश नारायण पांडेय की जिला अदालत परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।