
चालान ही पेश नहीं कर सकी पुलिस, बच निकला बलात्कार का आरोपी
भरतपुर. पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश ने एक प्रकरण में आरोपी को जमानत दी है। बताते हैं कि अनुसंधान अधिकारी पहले तो मुकदमा दर्ज होने के बाद 90 दिन के अंदर न्यायालय में चालान पेश नहीं किया। जब आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी की 167 में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया तो अनुसंधान अधिकारी चालान पेश करने पहुंच गए। ऐसे में बहस के बाद पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश ने आरोपी को जमानत मंजूर कर दी। अब कोर्ट से संबंधित प्रकरण की एक फाइल डीजीपी व स्थानीय पुलिस अधिकारियों के पास भेजी जाएगी। जहां से संबंधित अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
अधिवक्ता विवेक हथैनी ने बताया कि कोतवाली थाने में जुलाई माह 2022 में नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला दर्ज कराया गया था। एक अगस्त को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस की ओर से 90 दिन पूरे नहीं होने के बाद भी चालान पेश नहीं किया गया तो अधिवक्ता विवेक ने 31 अक्टूबर की सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर आरोपी की जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। कुछ देर बाद ही अनुसंधान अधिकारी चालान पेश करने के लिए फाइल लेकर पहुंचा। इसको लेकर बहस की गई। ऐसे में आरोपी को जमानत स्वीकृत कर दी। ज्ञात रहे कि इससे पूर्व न्यायालय उक्त आरोपी की जमानत खारिज कर चुका था, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते एक संगीन मामले में आरोपी को जमानत मिल गई।
निर्धारित अवधि में पेश करना होता है चालान
अधिवक्ता बताते हैं कि पुलिस व न्यायालय किसी भी प्रकरण में एक प्रक्रिया और निर्धारित अवधि के अनुसार कागजी पूर्ति करते हैं। सबसे पहले पुलिस को किसी भी प्रकरण में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी गिरफ्तारी से लेकर 90 दिन के अंदर चालान पेश करने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। हालांकि ऐसे प्रकरण बहुत कम आते हैं कि पुलिस ने 90 दिन के अंदर चालान पेश नहीं किया हो। ऐसे में यह कथित लापरवाही की श्रेणी में आता है।
इनका कहना है
-मैंने अब तक ऐसी कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की है। बाकी अगर ऐसा कोई मामला है तो जानकारी करता हूं। संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस तरह का मामला पहली बार सामने आया है।
श्याम सिंह
एसपी
-जिस दिन 90 दिन हो रहे थे, उस दिन रविवार था। सोमवार को चालान पेश किया गया। बाकी अपना पक्ष रखा जाएगा। पुलिस किसी भी प्रकरण में चालान पेश करने में कोई लापरवाही नहीं करती है। हर केस में चालान 90 दिन के अंदर ही पेश किया जाता है।
रामकिशन यादव
एसएचओ
Published on:
03 Nov 2022 10:55 am
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