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डरिए…दो दिन में चार को लील गया कोरोना, अगर नहीं संभले तो बढ़ सकता है संक्रमितों का आंकड़ा

-एक ही दिन में फिर निकले 60 संक्रमित, विभाग बता रहा अब तक 103 मौत का आंकड़ा

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डरिए...दो दिन में चार को लील गया कोरोना, अगर नहीं संभले तो बढ़ सकता है संक्रमितों का आंकड़ा

डरिए...दो दिन में चार को लील गया कोरोना, अगर नहीं संभले तो बढ़ सकता है संक्रमितों का आंकड़ा

भरतपुर. अब जिलेवासियों को डरने के साथ कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की जरुरत है। जिले में दो दिन अंदर चार कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। जबकि संक्रमितों का आंकड़ा साढ़े सात हजार तक पहुुंच चुका है। गुरुवार को जिलेभर में 60 कोरोना संक्रमित निकले हैं। जबकि शहर के एक बड़े व्यापारी की मां का भी कोरोना के चलते मौत हो गई। एक दिन पहले ही इसी परिवार में एक व्यापारी की भी मौत हुई थी। जबकि गत दिवस ही बयाना में दो संक्रमितों की मौत हुई थी। इस तरह दो दिन के भीतर कोरोना संक्रमित चार जनों की मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार कोरोना से मौत व संक्रमितों का आंकड़ा बढऩे के बाद भी शहर समेत जिलेभर में जागरुकता की कमी देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से गठित टीमों की ओर से बगैर मास्क निकलने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसके बाद भी लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। इधर, जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि संक्रमित रोगियों के सम्पर्क में आए लोगों को चिन्हित करना, उनके लक्षणों के साथ स्वास्थ्य केन्द्र में चिन्हित होने वाले गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों की कोविड-19 चिकित्सकीय गाइडलाइन के तहत अधिक से अधिक सैम्पलिंग किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे समय पर रोगियों का समुचित उपचार हो सके। इसके साथ ही जिले में कोविड-19 से मृत्यु दर को एक प्रतिशत से कम पर लाने का प्रयास किया जाए।

सभी इलाकों में दिए कार्रवाई के आदेश

जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने राजस्थान ऐपीडेमिक डिजीजेज एक्ट 2020 के तहत प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। जिला कलक्टर ने जिले में कोविड-19 मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या तथा महामारी से बचाव में आमजन में बढ़ती लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त नगर निगम, समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नगरपालिका के समस्त अधिशाषी अधिकारी एवं समस्त विकास अधिकारियों को निर्देश हैं कि वे बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं फेस मास्क का उपयोग न करने वाले, सार्वजनिक स्थानों पर दो गज की दूरी नहीं रखने एवं सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा या तम्बाकू का सेवन करते हुए पाए जाने पर अपराध मानते हुए राजस्थान ऐपीडेमिक डिजीजेज एक्ट 2020 के प्रावधानों के तहत अधिकतम चालान किया जाना सुनिश्चित करें तथा यह कार्रवाई नियमित एवं कड़ाई से अमल में लाएं।