
पुलिस गिरफ्त में आरोपी का फोटो: पत्रिका
Murder In Love Affair: भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में युवती की गला काटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) न्यायालय ने आरोपी सोनू प्रसाद शर्मा पुत्र पप्पू शर्मा निवासी नौनेरा, थाना जुरहरा जिला डीग को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मामले में परिवादी और पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक हथैनी ने पैरवी की। पूरे प्रकरण में कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अधिवक्ता के अनुसार यह घटना 20 मार्च 2024 की है। उस समय मथुरा गेट थाना क्षेत्र के पटपरा मोहल्ला में जगन सिंह के मकान में सोनू शर्मा किराये के कमरे में रहता था।
बताया गया कि सोनू ने सहयोग क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय पूनम शर्मा को झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया था। दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत और मुलाकात का सिलसिला चल रहा था। युवती को यह जानकारी नहीं थी कि सोनू पहले से शादीशुदा है और उसके पांच बच्चे भी हैं। आरोपी ने यह बात काफी समय तक उससे छिपाकर रखी।
कुछ समय बाद किसी माध्यम से पूनम को सोनू की शादी और उसके बच्चों के बारे में पता चल गया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा। इस बात को लेकर दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ गया। बताया गया कि घटना वाले दिन सोनू ने पूनम को अपने किराये के कमरे पर बुलाया था। वहां दोनों के बीच बातचीत के दौरान कहासुनी बढ़ गई और विवाद गहरा गया।
इसी दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से पूनम की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वार इतना गंभीर था कि युवती की जान नहीं बच सकी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपने हाथ की नसें काटकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया।
हालांकि पूनम की चीख सुनकर मकान मालिक मौके पर पहुंच गया। कमरे में चारपाई पर पूनम का शव पड़ा मिला। इसके बाद मकान मालिक ने तुरंत मथुरा गेट थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से वह जेल में बंद था और अब अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Updated on:
17 Mar 2026 02:18 pm
Published on:
17 Mar 2026 01:53 pm
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