
सांसद संजना जाटव
भरतपुर। इंडियन नेशनल कांग्रेस पाट्री के सिंबल से चुनाव जीतकर हाल ही में भरतपुर की सांसद बनी संजना जाटव के विरुद्ध एक हारे हुए प्रत्याशी पुरुषोत्तमलाल की ओर से हाईकोर्ट में निर्वाचन याचिका दायर की गई है। जिसमें संजना जाटव पर चुनाव नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में कई महत्वपूर्ण तथ्य छलकपट करते हुए छुपाए जाने के आरोप लगाए गए हैं।
हाईकोर्ट ने हारे प्रत्याशी पुरुषोत्तमलाल की निर्वाचन याचिका को स्वीकार करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर सहित सांसद संजना जाटव सहित उनके साथ सांसद पद के लिए रहे प्रत्याशियों तथा अन्य सांसदों को नोटिस जारी करते हुए निर्वाचन याचिका की सुनवाई के लिए 10 सितंबर तारीख नियत की गई है।
जानकारी के मुताबिक हारे प्रत्याशी पुरुषोत्तम लाल पुत्र चरनसिंह निवासी सिरसौंदा रूपवास ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयुपर में दायर निर्वाचन याचिका में भरतपुर सांसद संजना जाटव पत्नी कप्तान निवासी समूची कठूमर अलवर खिलाफ आरोप लगाते बताया है कि संजना ने शपथ पत्रों में कॉलम खाली छोड़कर तथा मिथ्या तथ्य दिए जाकर जानबूझकर सूचना छुपाते हुए भ्रष्ट आचरण करके मतदाताओं तथा याची को अधिनियम की धारा 33क में वर्णित सूचना के अधिकार से विधिविरुद्ध तरीके से वंचित रखकर भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन किया है।
संजना ने 27 मार्च को नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न किए शपथ पत्र में जानबूझकर कॉलम खाली छोड़कर, मिथ्या तथ्य प्रस्तुत किए। निर्वाचन याचिका में संजना पर अपने सोशल मीडिया खातों के विवरण को छुपाने, अपने पति के कॉलम में उनके आयकर विवरण को छुपाकर शून्य दर्शित करने, अपेक्षित दोष सिद्धि के मामले के विकल्प को रिक्त छोड़ दिए जाने, जंगम आस्तियों के ब्यौरा में अपने बैंक खातों की डिटेल के तथ्य को दर्शित नहीं करने, अपनी स्वयं की बीमा पॉलिसियों की सूचना को छुपाए जाने, पति के नाम की दो बाइकों सहित अन्य वाहनों की जानकारी को छुपाए जाने, अपने आवास पैतृक संपत्ति 200 वर्गगज के की भूमि के तथ्य को छुपाए जाने, वहीं कृषि एवं गैर कृषि की भूमि की सूचना के कॉलम में शून्य दर्शाए जाने, खुद को गृहणी बताकर आय के स्रोतों को शून्य बताने तथा अपने एलएलवी पढ़ाई करने की सूचना को छुपाए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
Published on:
01 Aug 2024 06:01 pm
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