
एक रसोई में लगी पीएनजी। फोटो पत्रिका
PNG Connection : अगर आपके इलाके में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की पाइपलाइन बिछ चुकी है तो आपको पीएनजी कनेक्शन लेना जरूरी होगा नहीं तो उसकी घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। सरकार के इस नए आदेश का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन वितरण की समस्या को हल करना है।
सरकार ने 'प्राकृतिक गैस पेटालियम उत्पाद वितरण आदेश 2026' के तहत यह कड़ा नियम लागू किया गया है। अगर आपके घर तक पीएनजी पहुंचाने की सुविधा है और आप आवेदन नहीं करते हैं, तो नोटिस जारी होने के ठीक 3 महीने बाद आपके पते पर एलपीजी की डिलीवरी रोक दी जाएगी।
इसी तरह, अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पीएनजी पाइपलाइन बिछाने की अनुमति नहीं देता है, तो उन्हें भी नोटिस दिया जाएगा और तीन माह बाद वहां के निवासियों की एलपीजी सप्लाई बंद कर दी जाएगी।
इस नए आदेश के तहत पीएनजी कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए नियम आसान और समयबद्ध कर दिए गए है। उपभोक्ता अपना आवेदन ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद 15 दिन से एक माह के अंदर कनेक्शन स्थापित कर दिया जाएगा।
11673 घरेलू कनेक्शन
34 कॉमर्शियल कनेक्शन
08 इंडस्ट्रीयल कनेक्शन
ये हैं दर
55 रुपए (किलो) एससीएम घरेलू गैस
73.56 रुपए (किलो) एससीएम कॉमर्शियल कनेक्शन।
अधिकृत गैस कंपनी यह प्रमाणित कर देती है कि किसी घर में पीएनजी कनेक्शन देना तकनीकी रूप से संभव नहीं है, तो उस उपभोक्ता को एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। ऐसे मामलों में उपभोक्ता की एलपीजी सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी। हालांकि, भविष्य में जब भी वहां पीएनजी पहुंचाना संभव होगा, यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाएगा। कंपनी ने अपना व्हाट्सएप नंबर 9650954560 भी जारी किया है।
पीएनजी गैस कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के कर्मचारी घर-घर सर्वे कर लोगों से समझाइश कर रहे हैं। वहीं एलपीजी और पीएनजी के लाभ व हानि के बारे में बता रहे हैं। अभी शहर में काफी उपभोक्ता पीएनजी से जुड़े हुए हैं। नए कनेक्शनों के लिए आवेदन आ रहे हैं।
संदीप सोनी, प्रोजेक्ट मैनेजर, गेल
Published on:
26 Mar 2026 12:14 pm
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