SPREE Scheme : भरतपुर जिलेभर में विभिन्न कंपनी और उद्योगों में काम करने वाले कर्मियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) खुशखबरी लेकर आया है। अब माता-पिता, पत्नी और बच्चों का मुफ्त इलाज हो सकेगा।
SPREE Scheme : भरतपुर जिलेभर में विभिन्न कंपनी और उद्योगों में काम करने वाले कर्मियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) खुशखबरी लेकर आया है। ईएसआईसी की ओर से फिर स्प्री योजना शुरू की गई है। इसमें अपंजीकृत नियोक्ता अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
योजना को हाल ही में ईएसआईसी की बैठक में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने हरी झंडी दी है। इसका उद्देश्य कार्मिकों व उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना है। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसबर तक लागू रहेगी। इस दौरान नियोक्ता अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद कर्मचारी खुद, माता-पिता, पत्नी व बच्चों का इलाज मुफ्त करा सकते हैं।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल करते हुए ‘स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रॉप्टिंग इनिशिएटिव’ स्प्री योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को 1 जुलाई से देशभर में लागू किया गया है। यह पहल 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। योजना का उद्देश्य उन सभी नियोक्ताओं और कर्मचारियों को ईएसआई अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत करना है, जो अब तक किसी कारणवश इस सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से वंचित रह गए थे।
भरतपुर बैंक मैनेजर रामकेश मीना ने बताया कि नियोक्ता यदि योजना की वैधता अवधि में अपने प्रतिष्ठानों को पंजीकृत कराते हैं तो उन्हें पंजीकरण की तिथि या घोषित तिथि से कवरेज प्रदान किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जिनका अब तक पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें भी पंजीकरण की तारीख से ईएसआई अधिनियम के तहत पूर्ण लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
ईएसआई अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी प्रतिष्ठान या कारखाने को अधिनियम लागू होने के 15 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। साथ ही सभी कर्मचारियों को भी इस अधिनियम के तहत पंजीकृत करना जरूरी है, जिससे वे स्वास्थ्य सेवाएं, बीमारी में आर्थिक सहायता, मातृत्व लाभ, विकलांगता लाभ और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्राप्त कर सकें।
ईएसआईसी ने पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान और कर्मचारियों का पंजीकरण सीधे ईएसआईसी पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं या निकटतम ईएसआईसी कार्यालय से संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
यह योजना उन सभी के लिए एक अवसर है, जो अब तक किसी कारणवश पंजीकृत नहीं हो पाए। सभी पात्र नियोक्ताओं और कर्मचारियों से आह्वान किया है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और सामाजिक सुरक्षा की मजबूत छत्रछाया में आएं।
मुकेश मीणा, संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, अलवर