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GST Notice: दुर्ग के ‘गुटखा किंग’ कारोबारी गुरमुख को 500 करोड़ की देनदारी का नोटिस, कसा शिकंजा, कुर्की की चेतावनी

GST Tax Penalty: दुर्ग के ‘गुटखा किंग’ कारोबारी गुरमुख जुमनानी को 500 करोड़ की देनदारी का नोटिस जारी हुआ है। एसटी विभाग ने टैक्स, पेनाल्टी और ब्याज मिलाकर यह राशि भुगतान करने को कहा है..
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Bhilai news, GST tax

गुटखा कारोबारी गुरमुख जुमनानी ( Photo - Patrika )

Durg News: छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित जर्दायुक्त गुटखा निर्माण के मामले में कारोबारी गुरमुख जुमनानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जीएसटी विभाग ने टैक्स, पेनाल्टी और ब्याज मिलाकर करीब 500 करोड़ रुपए की देनदारी का नोटिस जारी किया है। तय समय में राशि जमा नहीं करने पर संपत्ति कुर्क कर कानूनी प्रक्रिया के तहत वसूली की चेतावनी दी गई है।

GST Tax Penalty: 12 संपत्तियां आई सामने

जीएसटी विभाग ने गुरमुख जुमनानी की संपत्तियों का आकलन कर उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। विभाग के आकलन में उसके नाम पर 12 संपत्तियां सामने आई हैं, जबकि परिवार के सदस्यों के नाम पर भी कई संपत्तियां दर्ज हैं। फिलहाल विभाग ने गुरमुख के नाम की संपत्तियों से वसूली की प्रक्रिया शुरू की है। परिवार के नाम की संपत्तियों को लेकर न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद कार्रवाई की बात कही गई है।

कई ठिकानों पर हो चुकी कार्रवाई

जीएसटी और खाद्य विभाग ने गुरमुख जुमनानी से जुड़े कई ठिकानों पर कार्रवाई की है। वर्ष 2022 में सोमनी-रसमड़ा, 2023 में मंदिर हसौद और कोडिया, 2024 में कोनारी तथा 2025 में दुर्ग के गनियारी और कोमल फूड परिसर में कार्रवाई की गई। इन परिसरों से जर्दायुक्त गुटखा, पैकेट, बड़ी मात्रा में सुपारी, पैकेजिंग सामग्री और गुटखा निर्माण की मशीनें जब्त किए जाने की जानकारी है। ये फैक्ट्रियां सागर, राम और कृष्णा जुमनानी के नाम से किराए पर लिए जाने की बात सामने आई है।

90 दिन में भुगतान नहीं तो संपत्ति कुर्की

वर्ष 2025 में जीएसटी विभाग की जांच में 317 करोड़ रुपए की कर चोरी सामने आई थी। विभाग के अनुसार अब तक राशि जमा नहीं की गई है। जुर्माना और 24 प्रतिशत ब्याज जुडऩे के बाद कुल देनदारी करीब 500 करोड़ रुपए पहुंच गई है। जीएसटी विभाग ने नोटिस जारी कर 90 दिनों के भीतर पूरी देनदारी जमा करने को कहा है। भुगतान नहीं होने पर वसूली प्रक्रिया के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने गुरमुख जुमनानी से जुड़ी करीब 50 संपत्तियों की पहचान की है।

वाइन बॉटलिंग प्लांट पर भी नजर

इस बीच अरसनारा में सागर जुमनानी के नाम पर करीब 12 एकड़ जमीन में वाइन डिस्टलरी का बॉटलिंग प्लांट तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसकी लागत 50 से 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जीएसटी विभाग अब इस निवेश और निर्माण में कर संबंधी अनियमितताओं की भी जांच करने की तैयारी में है।

जांच में सामने आई जमीन खरीदारी

जीएसटी की जांच के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 के बीच गुरमुख जुमनानी के नाम पर विभिन्न स्थानों पर जमीन खरीदी गई। सरकारी दर के अनुसार चिखली और पचरीपारा में 25-25 लाख, हनोदा में 3.75 लाख, छरभाठा में 2.60 लाख, भालूकोनहा में 6 लाख, घुमका में 2.60 लाख, धमधा-बासिन में 50 लाख, दीपक नगर में 69.81 लाख, दुर्ग पचरीपारा में 80.11 लाख, जेवरा-सिरसा में 36.50 लाख और अंडा में 7.42 लाख रुपए की संपत्ति दर्ज है। विभाग के मुताबिक परिवार के सदस्यों के नाम पर भी बड़ी संख्या में संपत्तियां खरीदी गई हैं। यदि इन संपत्तियों का संबंध प्रतिबंधित गुटखा कारोबार से पाया जाता है, तो न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

सील के बाद फैक्ट्री से सामान चोरी

जीएसटी और खाद्य विभाग की कार्रवाई के बाद फैक्ट्रियों को सील किया गया था। इसके बावजूद कुछ परिसरों से सामान चोरी होने की शिकायत सामने आई। संचालकों ने संबंधित थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन लंबे समय बाद भी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने का दावा किया जा रहा है। शिकायतों में फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों और वाहन चालकों से पूछताछ नहीं किए जाने पर भी सवाल उठे हैं।

पहले भी हो चुकी गिरफ्तारी

जीएसटी विभाग ने धारा 132 के तहत प्रकरण दर्ज कर गुरमुख जुमनानी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। करीब 104 दिन बाद हाईकोर्ट से उसे जमानत मिली।