
आरक्षक के खिलाफ बलात्कार का जुर्म ( Photot - patrika )
Bhilai Rape case: छावनी पुलिस ने युवती के कथन के आधार पर आरक्षक विवेक पोद्दार के खिलाफ धारा 376(2)(एन), 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। इसके पहले उसकी मां की शिकायत पर अपहरण और बलात्कार के मामले में आरोपी रितिक और दो सहयोगियों के खिलाफ धारा 376, 363, 366 और 450, 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
टीआई नवी मोनिका पांडेय ने बताया कि युवती ने आरक्षक पर आरोप लगाया है कि अप्रैल 2021 में दोपहर को उसके घर गया था। उस दौरान उसकी मां घर पर नहीं थी। अकेली होने का फायदा उठाकर उसका मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया। मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है।
पूर्व में युवती की मां ने अपनी बेटी के अपहरण और बलात्कार की शिकायत की थी। जिस पर पुलिस ने प्रकरण नहीं दर्ज किया। वह तीन साल तक चक्कर लगाती रही। इसके बाद कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर 22 मई को आरोपी रितिक, एस बाला और शोभा के खिलाफ धारा 376, 363, 366 और 450, 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। अब युवती की शिकायत पर आरक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है।
Updated on:
05 Jun 2025 03:27 pm
Published on:
05 Jun 2025 03:24 pm
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