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भिलाई

BREAKING : गणेश विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से भिलाई तीन के युवक की मौत

शनिवार की आधी रात गणेश विसर्जन के दौरान भिलाई तीन तालाब में डूबने से एक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। रात में लगभग 12 बजे तालाब पहुंचा युवक गहरे पानी में डूब गया जिससे उसकी मौत हो गई।

भिलाईSep 23, 2018 / 12:47 pm

Satya Narayan Shukla

Bhilai patrika

BREAKING : गणेश विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से भिलाई तीन के युवक की मौत

भिलाई. शनिवार की आधी रात गणेश विसर्जन के दौरान भिलाई तीन तालाब में डूबने से एक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। रात में लगभग 12 बजे तालाब पहुंचा युवक गहरे पानी में डूब गया जिससे उसकी मौत हो गई। इस दौरान वहां पर दर्जनों लोग थे लेकिन किसी की नजर डूब रहे युवक पर नहीं पड़ी। वहीं इस दुर्घटना से प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है। वहां पर न तो गोताखोर और न ही पुलिस के जवान तैनात थे।
गणेश की प्रतिमा को विर्सजन करने नूतन चौक एकता नगर से गतवा तालाब के लिए निकले थे
घटना बीती रात भिलाई तीन स्थित गतवा तालाब की है। भिलाई तीन पुलिस के मुताबिक आशीष अग्रवाल (३०) प²ुमनगर भिलाई तीन का रहने वाला है। गणेश की प्रतिमा को विर्सजन करने नूतन चौक एकता नगर से गतवा तालाब के लिए निकले थे। गांधी नगर में स्थापित भगवान गणपति की प्रतिमा को लेकर रात ८.३० बजे गाजेबाजे के साथ समिति के पदाधिकारी और युवाओं के साथ करीब गतवा तालाब के लिए रवाना हुए। इस दौरान जगह जगह भगवान की प्रतिमा की स्वागत हुआ।
बताया जाता है कि सुबह 4 बजे आशीष का शव तालाब के ऊपर आया

रात १२ बजे विर्सजन के लिए तालाब पहुंचे। जहां प्रतिमा को लेकर तालाब में १० से १२ युवक उतरे थे। विर्सजन के बाद सभी तालाब से बाहर निकल गए। लेकिन आशीष बाहर नजर नहीं आया। सभी उसकी तलाश करने लगे। बताया जाता है कि सुबह 4 बजे आशीष का शव तालाब के ऊपर आया तो वहां उपस्थित लोग सन्न रह गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भेज दिया है।
संदीप जैन की जमानत अर्जी खारिज
दुर्ग$ नगपुरा जैन तीर्थ के संस्थापक रावलमल जैन दंपती की हत्या के आरोप में जेल में निरुद्ध बेटे संदीप जैन के जमानत आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश मसंूर अहमद ने शनिवार को फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने कहा है कि प्रकरण गंभीर है, और इस प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य गवाही चल रही है। उल्लेखनीय है पुलिस ने माता-पिता को गोली मार हत्या करने के आरोप में १ जनवरी को संदीप को गिरफ्तार किया। जमानत आवेदन बचाव पक्ष के अधिवक्ता तारेन्द्र जैन ने प्रस्तुत किया था। सरकारी अधिवक्ता अतिरिक्त लोक अभियोजक आदित्य ताम्रकार ने कहा आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।
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