
फर्जी नियुक्ति पत्र वायरल! निगम आयुक्त ने किया खारिज ( Photo - Patrika )
CG News: दुर्ग नगर निगम के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक नियुक्ति पत्र को लेकर निगम प्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी किया है। ( CG News ) निगम प्रशासन ने इस नियुक्ति पत्र को पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक करार दिया है। यशवंत यादव नामक व्यक्ति के नाम से जारी इस कथित पत्र में उसे सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्त करना बताया गया है।
पत्र का पता चलने के बाद निगम ने सिरे से खारिज कर दिया है। नगर निगम प्रशासन द्वारा बताया गया है कि एक नियुक्ति आदेश विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा यशवंत यादव की पदस्थापना दुर्ग नगर निगम में की गई है। आदेश में कहा गया है कि नियुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक साल के भीतर कम्प्यूटर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
नियुक्ति का प्रारंभिक दो वर्ष परिवीक्षा अवधि की होगी। वहीं 7 दिवस के भीतर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और संबंधित थाने का एनओसी भी जमा करेगा। आदेश पत्र कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग के मिलते-जुलते लेटर हेड पर बकायदा नगर पालिक निगम दुर्ग के आयुक्त सुुमित अग्रवाल के डिजिटल साइन के जिक्र के साथ जारी किया गया है। पत्र की प्रारंभिक जांच के बाद निगम ने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। न ही निगम के रिकॉर्ड में इस नाम की कोई पदस्थापना मौजूद है।
निगम प्रशासन द्वारा जारी स्पष्टीकरण में बताया गया है कि वायरल पत्र में शासन के आदेश क्रमांक और प्रारूप का जो उल्लेख है, वह आधिकारिक फॉर्मेट से मेल नहीं खाता। पत्र में कंप्यूटर प्रमाण पत्र, परिवीक्षा अवधि और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जैसी शर्तें लिखी गई हैं, लेकिन ये शर्तें विधिवत जारी किसी भी सरकारी आदेश का हिस्सा नहीं हैं। इसके अलावा, पत्र में न तो आधिकारिक डिस्पैच नंबर है, न ही सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर है।
नगर निगम प्रशासन ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। साथ ही नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करना और उसे वायरल करना एक दंडनीय अपराध है। निगम ने मामले की सत्यता जांच के लिए संबंधित विभागों को रिपोर्ट भेज दी है और आवश्यकता पडऩे पर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। निगम प्रशासन ने ऐसे किसी भी नियुक्ति आदेश की पुष्टि अधिकारिक वेबसाइट व कार्यालय से करने व ऐसे भ्रामक दस्तावेजों से बचने की अपील की है।
Updated on:
09 Dec 2025 06:36 pm
Published on:
09 Dec 2025 06:35 pm
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