
CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में अब सभी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने 4 महीने का समय दिया है। इसके लिए दोपहिया व चौपहिया वाहनों के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। यह शुल्क वाहन मालिकों को देना होगा।
अधिकारियों का दावा है कि यह नंबर प्लेट बहुत सुरक्षित है। सड़क हादसों को देखते हुए वाहनों की रफ्तार और ट्रैफिक नियमों को मजबूत बनाने के लिए यह कवायद की गई है। सुप्रिम कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 से हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट को अनिवार्य किया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उन वाहन मालिकों को लगाना है, जो 1 अप्रेल 2019 के पूर्व की गाड़ियों को चला रहे हैं।
CG News: अधिकारियों ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगने से ट्रैफिक पुलिस के लिए काफी सहुलियत होगी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पकड़े जाएंगे। उनके खिलाफ चालान करना आसान होगा। क्योंकि इस प्लेट में एकीकृत फॉन्ट और स्टाइल होती है, जिसे बेहतर तरीके से समझ आएगा।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट एक एल्यूमीनियम निर्मित नंबर प्लेट है, जो वाहन के सामने और पीछे में लगाई जाती है। इसके प्लेट के बाएं कोने में एक नीले रंग का क्रोमियम आधारित अशोक चक्र का होलेग्राम होता है। इसके नीचले भाग बाएं कोने में एक यूनिक लेजर ब्रांडेड 10 अंक का स्थानीय पहचान संख्या दिया जाता है। इसके अलावा पंजीयन संख्या के अंकों और अक्षरों पर एक हॉट स्टैप फिल्म लगाई जाती है। उसके साथ ही नीले रंग में आईएनडी लिखा होता है।
सरकार द्वारा अधिकृत पंजीकरण पोर्टल जारी किया गया है। उस साइट में जाकर अपनी सभी आवश्यक विवरण जैसे वाहन नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, पता, संपर्क सूत्र और फ्यूल ऑपशन आदि भरेंगे। इसमें निजी और कामर्शियल ऑप्शन दिया होगा। उसे भरने के बाद मोबाइल पर यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा।
भुगतान करने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करें। तुरंत एक रसीद मिलेगी। जैसे ही वाहन का हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तैयार हो जाएगी, मोबाइल पर उसका मैसेज आ जाएगा। इसके बाद अधीकृत डीलर के पास जाकर उसे लगवा सकेंगे।
वाहन बेस प्राइस जीएसटी टोटल प्राइज
टू-वीलर 310 55.80 365.80
थ्रीवीलर 362 65.16 427.16
एलएमवी 556 100.08 656.08
हेवी कामर्शियल 598 107.64 705.64
1 अप्रेल 2019 के बाद जो भी वाहन खरीदे गए हैं। उसमें कंपनी ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा कर दिया है। इसके पूर्व का जिसके पास वाहन है, उनके लिए फीस निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ को दो जोन में बाटा गया है। इसके लिए दो ही अधिकृत वेंडर है। जिसके यहां हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगेगा। कस्टमर की सहुलियत के मुताबिक वेंडर घर पहुंच सेवा भी देगा, लेकिन उसके लिए निर्धाकित शुल्क से 100 रुपए अधिक देना होगा।
अधिकारियों के मुताबिक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को वाहन के डिजिटल पंजीकरण के बाद ही जारी किया जाएगा। यह वाहन से जुड़ा होगा। इस प्लेट को एक वाहन के बाद दूसरे वाहन में प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इससे वाहन चोरी होने पर नम्बर प्लेट को बदल कर वाहन उपयोग नहीं कर पाएंगे।
जैसे ही नंबर प्लेट को खोलेंगे, उसका हिंज टूट जाएगा। इसके अलावा इसकी डिजाइन ऐसी की गई है ताकि नम्बर प्लेट और वाहनों का दुरुपयोग नहीं किया जा सके। इससे वाहनों की चोरी रूकेगी और चोरी हुई तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा।
Updated on:
23 Dec 2024 04:02 pm
Published on:
23 Dec 2024 04:01 pm
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