
Chhattisgarhi actor Manoj Rajput: दुर्ग सेंट्रल जेल से छूटने के बाद रेप का आरोपी छत्तीसगढ़ी हीरो मनोज राजपूत ने जेल से जमानत पर रिहा हुआ। (Bhilai rape case) दुष्कर्म पीडि़ता को अश्लील गाली देते हुए धमकी दिया कि कोर्ट में गवाही दी तो जान से मार देगा। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मनोज राजपूत के खिलाफ धारा 294, 506 (बी) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
भिलाई नगर टीआई राजकुमार धृतलहरे ने बताया कि सोमवार को दुर्ग सेट्रल जेल से जमानत पर रेप के मामले में आरोपी मरोज राजपूत को जमानत मिली। मंगलवार को पीडि़ता अपनी बहन के साथ हनुमान मंदिर दर्शन करने गई थी। स्कूटर को पार्किंग में लगाई और स्कॉर्प निकालकर मंदिर की ओर जा रही थी।
उसी समय बीएमडब्ल्यू सीजी 07 सीएल-7777 से पहुंचा। उसे देखते ही अश्लील गाली दिया और कहा कि अगर तू मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी तो जान से मार देगा। अभी भी मौका है समझ जा, क्योंकि पैसा देकर बेल ले लिया है। तू क्या चीज है। मैं पहले भी बोला था। इतना बोला और अपनी कार से निकल गया। उसकी हरकतों से दुष्कर्म पीडि़ता भयभीत होकर थाना पहुंची। उसकी शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया। मामले को जांच में लिया है।
रेप के आरोपी मनोज राजपूत के खिलाफ भिलाई तीन जीआरपी थाना में नाबालिग के साथ बलात्कार करने का प्रकरण दर्ज है। इस मामले में उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। जमानत पर कोर्ट से रिहा हो गया है। मनोज राजपूत पूर्व में कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था। राजपूत समाज दुर्ग उत्तर रहाटादा 1282 उप समिति का अध्यक्ष है। छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रड्यूशर व हीरो है। बाफना टोल प्लाजा के पास प्लाटिंग किया है। उसके खिलाफ पूर्व में अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा अन्य प्रकरण उसके खिलाफ दर्ज है।
Published on:
06 Mar 2024 07:13 pm
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