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इस दरिंदे ने 6 साल के मासूम से बाथरूम में की थी दरिंदगी, मिली 20 साल सजा

6 साल की मासूम बच्ची का अपहरणकर दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने दोषी ठहराया। न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने आरोपी को अपहरण की दो अलग अलग धारा के तहत ३-३ साल व दुष्कर्म व पॉक्सों एक्ट की धारा के तहत १०-१० साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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इस दरिंदे ने 6 साल की मासूम से बाथरूम में की थी दरिंदगी, मिली 20 साल की सजा

दुर्ग@Patrika. घर पर अकेली रह रही 6 साल की मासूम बच्ची का अपहरणकर अपने घर के बाथरूम में दुष्कर्म करने वाले चेतनदास हठीले को न्यायालय ने दोषी ठहराया। न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने आरोपी को अपहरण की दो अलग अलग धारा के तहत ३-३ साल व दुष्कर्म व पॉक्सों एक्ट की धारा के तहत १०-१० साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। चारों ही धारा के तहत आरोपी पर कुल २००० रुपए जुर्माना किया गया है। राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को ८ माह कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। इस मामले में सुपेला पुलिस ने अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

घटना 15 दिसंबर 2012 की

अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल वर्मा ने बताया कि घटना १५ दिसंबर २०१२ की है। घटना के समय मासूम बच्ची (६साल) की मां और विकलांग पिता मजदूरी करने गए थे। शाम ६ बजे घर लौटे तो मासूम बच्ची रो रही थी। उसने बताया कि चेतन दास उसे घर से बहला फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया। घटना सार्वजनिक होते ही परिजन ने सुपेला थाने में एफआईआर कराया।

जुर्माना राशि पीडि़ता को मिलेगा
फैसले में न्यायाधीश ने कहा पीडि़ता के साथ कारित अपराध से हुई क्षति की भरपाई धन के रुप में नहीं हो सकती। फिर भी उसके शारीरिक, मानसिक एवं स्वास्थ्य के लिए और उसके आगामी भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिकर योजना २०११ का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही न्यायाधीश ने जुर्माना की राशि को प्रतिकर के रुप में देने का आदेश दिया है।