25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नाबालिग से गैंगरेप करने वाले तीन दोस्तों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी रूह कंपाने वाली सजा

नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन दोस्तों को दोषी ठहराया।

3 min read
Google source verification

भिलाई

image

Dakshi Sahu

Jun 28, 2018

patrika

नाबालिग से गैंगरेप करने वाले तीन दोस्तों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी रूह कंपाने वाली सजा

दुर्ग. नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन दोस्तों को दोषी ठहराया। न्यायाधीश सुभ्रा पचौरी ने आरोपी ठेलकाडीह (राजनादगांव) निवासी अजय परिहार उर्फ बंदी उर्फ कौशलेन्द्र (20), ग्राम खडख़ड़ी बाघनदी निवासी किसन साहू (22)व कुम्हारपारा छुरिया निवासी सूरज यादव (23) को सामहिक दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि आजीवन कारावास का तात्पार्य है कि आरोपी पूरे जीवनकाल तक जेल में रहेंगे। आरोपियों को नाबालिग का अपहरण के लिए भी ३-३ वर्ष कैद की सजा सुनाई। तीनों आरोपियों पर प्रत्येक पर १०५०० रुपए जुर्माना भी लगाया।

कारावास में रहना होगा
जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को ३-३ माह अलग से कारावास में रहना होगा। सहायक लोक अभियोजक कमल वर्मा ने बताया कि आरोपी अजय ने नाबालिग को विवाह करने का प्रलोभन देकर २ नवंबर २०१५ को अपने गावं ठेलकाडीह बुलाया था।

वहीं नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने नाबालिग को घर तक छोडऩे की जिम्मेदारी अपने दोस्त किसन व सूरज को दी थी। रास्ते में दोनों युवकों ने भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।

मिस्ड काल से पहचान
पीडि़ता ने पुलिस को जानकारी दी कि आरोपी अजय का मिस्ड कॉल आया था। मिस्ड कॉल में बात करने पर वह बार बार फोन करने लगा। बातचीत के दौरान ही दोनों की बीच घनिष्टता हुई और विवाह करने का प्रस्ताव मिला। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग को गांव आने की जिद्द करने लगा।

लोक अभियोजक सुदर्शन महलवार ने बताया कि गैंगरेप के प्रकरण को न्यायालय ने गंभीर माना। इसलिए आरोपियों को सजा सुनाते समय न्यायाधीश ने इस बात का उल्लेख किया कि आजीवन कारावास की सजा का आशय पूरी उम्र तक जेल में रहना है। इस प्रकरण में सारे गवाहों ने घटना का समर्थन किया था।

नाबालिग से गैंगरेप करने वाले तीन दोस्तों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी रूह कंपाने वाली सजा
दुर्ग. नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन दोस्तों को दोषी ठहराया। न्यायाधीश सुभ्रा पचौरी ने आरोपी ठेलकाडीह (राजनादगांव) निवासी अजय परिहार उर्फ बंदी उर्फ कौशलेन्द्र (२०), ग्राम खडख़ड़ी बाघनदी निवासी किसन साहू (२२)व कुम्हारपारा छुरिया निवासी सूरज यादव (२३) को सामहिक दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि आजीवन कारावास का तात्पार्य है कि आरोपी पूरे जीवनकाल तक जेल में रहेंगे। आरोपियों को नाबालिग का अपहरण के लिए भी ३-३ वर्ष कैद की सजा सुनाई। तीनों आरोपियों पर प्रत्येक पर १०५०० रुपए जुर्माना भी लगाया।

कारावास में रहना होगा
जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को 3-3 माह अलग से कारावास में रहना होगा। सहायक लोक अभियोजक कमल वर्मा ने बताया कि आरोपी अजय ने नाबालिग को विवाह करने का प्रलोभन देकर २ नवंबर २०१५ को अपने गावं ठेलकाडीह बुलाया था।

वहीं नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने नाबालिग को घर तक छोडऩे की जिम्मेदारी अपने दोस्त किसन व सूरज को दी थी। रास्ते में दोनों युवकों ने भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।

मिस्ड काल से पहचान
पीडि़ता ने पुलिस को जानकारी दी कि आरोपी अजय का मिस्ड कॉल आया था। मिस्ड कॉल में बात करने पर वह बार बार फोन करने लगा। बातचीत के दौरान ही दोनों की बीच घनिष्टता हुई और विवाह करने का प्रस्ताव मिला। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग को गांव आने की जिद्द करने लगा।

लोक अभियोजक सुदर्शन महलवार ने बताया कि गैंगरेप के प्रकरण को न्यायालय ने गंभीर माना। इसलिए आरोपियों को सजा सुनाते समय न्यायाधीश ने इस बात का उल्लेख किया कि आजीवन कारावास की सजा का आशय पूरी उम्र तक जेल में रहना है। इस प्रकरण में सारे गवाहों ने घटना का समर्थन किया था।