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कोरोना संकट में मुनाफाखोरी, सरकारी राशन दुकान संचालक और सेल्समैन पर FIR

जिला खाद्य अधिकारी विजय किरण ने कहा कि भूलकर भी तय मूल्यों से ज्यादा दामों पर राशन न बेचें नही तो शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। (Government ration shop in chhattisgarh)

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भिलाई

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Dakshi Sahu

Apr 03, 2020

कोरोना संकट में मुनाफाखोरी, सरकारी राशन दुकान संचालक और सेल्समैन पर FIR

कोरोना संकट में मुनाफाखोरी, सरकारी राशन दुकान संचालक और सेल्समैन पर FIR

बालोद. देश व प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों (Coronavirus in chhattisgarh) की संख्या व मौत के आंकड़े से पूरे देश में दहशत है। कोरोना के संक्रमण को रोकने देश को लॉकडाउन कर दिया है। लोगों को घर में रहने की अपील की जा रही है। सरकार अब राशन हितग्राहियों को उनके गांवों तक जाकर राशन पहुंचा रही है, लेकिन कई ऐसे शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक व समिति हैं, जो देश में आई इस विपत्ति की घड़ी में गरीबों के राशन में अपना मुनाफा निकाल रहे हैं और तय मूल्य से ज्यादा दरों पर राशन हितग्राहियों को दे रहे हैं।

शिकायत पर बुधवार को जिला खाद्य विभाग की टीम गांव में जाकर मामले की जांच की और मामला सही पाए जाने पर जिला खाद्य विभाग ने जिले के ग्राम मनोद में राशन दुकान संचालक स्वसहायता समूह की अध्यक्ष, सचिव व सेल्समैन के खिलाफ धारा 420 धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। जिला खाद्य अधिकारी विजय किरण ने कहा कि भूलकर भी तय मूल्यों से ज्यादा दामों पर राशन न बेचें नही तो शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

17 किलो की शक्कर 20 रुपए में बेची
सरकार इस लॉकडाउन के समय में लोगों को राशन सम्बंधित किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए गांव-गांव में जाकर राशन देने का आदेश जारी किया है। वहीं जिले के ग्राम मनौद में राशन दुकान के संचालक जागृति महिला स्वसहायता समूह की अध्यक्ष अंजारी बाई, सचिव देवेश्वरी व सेल्समैन यशवन्त साहू 17 रुपए किलो की शक्कर को 20 रुपए किलो में हितग्राहियों को बेच रहे थे। इन्होंने गांव के लगभग 184 हितग्राहियों से अधिक राशि वसूली। यही नहीं राशन सामग्री वितरण करते समय हितग्राहियों से प्रति बारदाना 20 रुपए की दर से अतिरिक्त राशि ली। जो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका 5 (14), 5 (24), 11 (11) एवं 15 का स्पष्ट उल्लंघन हैं।

विषम परिस्थिति में मुनाफाखोरी, शर्मसार करने वाली घटना
जिला खाद्य अधिकारी विजय किरण ने बताया कि इस समय देश मे विषम परिस्थिति है पर इस तरह की घटना दु:खद है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

राशन दुकान भी निलंबित की गई
खाद्य निरीक्षक दीपक धनकर ने 1 अप्रैल को जांच की। उन्होंने पाया कि मुनाफाखोरी की गई है। जो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण का स्पष्ट उल्लंघन है। अनियमितता की पुष्टि पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालोद ने दुकान तत्काल प्रभाव से निलंबित कर वहां के समस्त राशन कार्डधारियों को समीपस्थ उचित मूल्य दुकान में संलग्न कर दिया। खाद्य अधिकारी ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान मनौद के संचालनकर्ता एजेंसी की ओर से अनियमितता करने के कारण खाद्य निरीक्षक ने दुकान संचालकों के खिलाफ पुलिस थाना बालोद में एफआईआर दर्ज कराई है।

जिले की सभी राशन दुकानों की होगी जांच
बुधवार को जिलेभर में शासन के आदेश पर जिले के 442 राशन दुकानों से कुल 1 लाख 89 हजार 583 हितग्राहियों को एक साथ दो माह का राशन वितरण शुरू किया गया। जानकारी यह मिल रही है कि जिले अधिकांश राशन दुकानों में शक्कर के दाम को 17 के बजाए 20 रुपए किलो में बेचा जा रहा था। कई हितग्राहियों ने इसका विरोध भी किया पर इतने ही दाम में बेचने के निर्देश होने की जानकारी दी गई। जिला खाद्य विभाग विभाग ने अब तो जिलेभर की राशन दुकानों की जानकारी लेने के निर्देश दिए हैं। खाद्य अधिकारी की ओर से जांच के निर्देश देने के बाद तो अब जिलेभर की राशन दुकान संचालकों में हड़कम्प है।

कोरोना वायरस के चलते जिलेभर के स्कूल बंद हैं। अब राज्य सरकार ने स्कूल बंद होने के चलते माध्याह्न भोजन भी बंद होने के कारण जिलेभर के शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के कुल 80,302 विद्यार्थियों को 40 दिनों का सूखा राशन दिया जाएगा। यह वितरण स्कूलों में ही बच्चों को शोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज से शुरू हो गया है।