
चिटफंड कंपनी में इंवेस्ट करने वालों के लिए खुशखबरी : एचबीएन डेयरीज एंड एलाइड लिमिटेड की संपत्ति कुर्क होगी, निवेश की राशि मिलेगी वापस
दुर्ग@Patrika. अधिक ब्याज और कम समय में राशि दोगुना करने का लालच देकर झांसा देने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाही की जा रही है। निवेशकों की राशि लौटाने की पहल शुरू की गई है। शासन के निर्देश पर ही जिला प्रशासन ने एचबीएन डेयरीज एंड एलाइड लिमिटेड (HBN Dairies & Allied Limited) की चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर अंकित आनंद ने चिटफंड कंपनी एचबीएन डेयरीज एंड एलाइड लिमिटेड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम रायपुरा में अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश दिए हैं।
निवेशकों का न तो मूलधन वापस किया और ना ही वादे के अनुसार बढ़ी हुई लौटाई
जानकारी के मुताबिक एचबीएन डेयरी एंड एलाइड लिमिटेड कंपनी का पंजीकृत कार्यालय में थर्डफ्लोर वर्धमान चेंबर सोनिया कॉम्प्लेक्स विकासपुरी नई दिल्ली और कारपोरेट कार्यालय बी 53,बी-1, ब्लॉक कम्यूनिटी सेंटर जनकपुरी नई दिल्ली के अलावा दुर्ग में धमधा रोड रेलवे क्रॉसिंग आईएमए चौक के पास संचालित था। कंपनी ने ग्रामीणों व शहरी क्षेत्र में रहने वालों को लालच देकर उनसे राशि निवेश करवाई है। इसके बाद कंपनी ने धोखाधड़ी कर निवेशकों का न तो मूलधन वापस किया और ना ही वादे के अनुसार बढ़ी हुई लौटाई।
कंपनी की 7 संपत्ती होगी कुर्की
कलेक्टर ने कंपनी की कुल 7 संपत्तियों की कुर्की के आदेश जारी किए है। इसमें पटवारी हल्का नंबर 57 ग्राम रायपुरा स्थित 250 हेक्टेयर जमीन, 299 हेक्टेयर, 0.113 हेक्टेयर, 0.272 हेक्टेयर,0.250 हेक्टेयर, 0.109 हेक्टेयर और 0.036 हेक्टेयर जमीन शामिल है।
इनके खिलाफ है अपराध दर्ज
जानकारी के मुताबिक परसदा, कुम्हारी निवासी गोपी राम साहू व अन्य की शिकायत पर एचबीएन डेयरीज एंड एलाइड लिमिटेड कंपनी और उसके डायरेक्टर पंजाबी बाग नई दिल्ली निवासी अमनदीप सरान, हरियाणा के ताजपुर जिला सोनीपत निवासी राकेश तोमर व एजेंट टीका राम साहू के खिलाफ धारा 420, 120 बी व छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत एफआईआर दर्ज है। पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसी प्रकरण के विवेचना के बाद अन्य आरोपी पंजाबी बाग नई दिल्ली निवासी हरमिंदर सरान,सुभाष नगर नई दिल्ली निवासी मनजीत कौर,जसबीर कौर,विकासपुरी नई दिल्ली निवासी सुखदेव सिंह ढिल्लन,हरी नगर दिल्ली निवासी दलजीत कौर,करोल बाग नई दिल्ली निवासी राजीव कुमार के खिलाफ धारा 299 के तहत कार्रवाई की गई है।
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Published on:
20 Nov 2019 11:29 pm

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